दिल्ली के अस्पतालों में Covid Bed की कमी पर हाईकोर्ट के जज बोले, शायद मुझे भी नहीं मिल पाए

दिल्ली हाईकोर्ट जज जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र COVID बेड की आवश्यकताओं पर ध्यान देगा और उपलब्धता बढ़ाने के लिए काम करेगा.

दिल्ली के अस्पतालों में Covid Bed की कमी पर हाईकोर्ट के जज बोले, शायद मुझे भी नहीं मिल पाए

Delhi Corona Cases : राजधानी में कोरोना के मरीज भी तेजी से बढ़े हैं (प्रतीकात्मक)

नई दिल्ली:

Delhi Covid Bed Crisis :दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों के लिए कोविड बेड की कमी पर हाई कोर्ट ने भी चिंता जताई है. दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा कि शायद मुझे भी अभी बेड नहीं मिल पाएगा. जस्टिस विपिन सांघी ने कहा, आम आदमी को भूल जाइए, अगर मैं भी  बेड मांगू तो ये अभी नहीं मिलेगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों की जरूरतों को तत्काल  पूरा किया जाना चाहिए. जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र COVID बेड की आवश्यकताओं पर ध्यान देगा और उपलब्धता बढ़ाने के लिए काम करेगा.

हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र अपने अस्पतालों में बेड बढाने के लिए कदम उठाए और सोमवार को हाईकोर्ट को बताए. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि रेलवे से ऑक्सीजन सप्लाई करना एक बेहतर उपाय होगा. एडिशनल सेक्रेटरी ने कोर्ट को बताया कि रेलवे से ऑक्सीजन सप्लाई का काम शुरू हो चुका है. रेलवे के जरिए ऑक्सीजन लाई जा रही है. वही विशाखापट्टनम से ऑक्सीजन लेकर एक ट्रेन निकल चुकी है. लखनऊ से बोकारो के लिए भी एक ट्रेन भेजी जा रही है.हाईकोर्ट ने कहा कि काश एक ट्रेन दिल्ली भी आ सकती है.

SG तुषार मेहता ने रेमडेसिविर के मुद्दे पर कहा कि हमें लोगों को यह शिक्षा देने की जरूरत है कि यह काउंटर से खरीदी जाने वाली दवा नहीं है. अगर किसी को सेकेंड डिग्री का कोरोना ना हो तब तक उसको इसकी जरूरत नहीं होती है. हाईकोर्ट ने कहा कि रेमडेसिविर के मुद्दे पर सोमवार को सुनवाई करेंगे. ऑक्सीजन संकट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार बताया गया  कि अभी एक आदेश जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि कहीं भी ऑक्सीजन को रोका नहीं जाएगा.

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केंद्र का आदेश सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को भेजा गया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वो दिल्ली को ऑक्सीजन देने के आदेशों का कड़ाई से पालन कराए. हाईकोर्ट ने सभी संबंधित अथॉरिटी को ऑक्सीजन को बाधित न करने के केंद्र के आदेश का पालन करने को कहा. हाईकोर्ट ने कहा कि आदेशों का पालन न करने पर आपराधिक कार्रवाई होगी. हाईकोर्ट ने केंद्र को ऑक्सीजन परिवहन के लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाने और ऑक्सीजन वाहनों को पर्याप्त सुरक्षा देने को कहा है. HC ने कहा कि ऑक्सीजन परिवहन में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई हो.