नई दिल्ली:
दिल्ली की एक अदालत ने पाकिस्तानी मूल के आतंकवादी डेविड हेडली के खिलाफ मुंबई हमले के संदर्भ में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से दायर आरोप पत्र पर सुनवाई 21 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। अदालत ने सुनवाई को स्थगित करने के साथ ही एनआईए के वकील और इसके अधिकारियों से पूछा कि वे आगामी तारीख को सभी जरूरी कागजात अदालत में लाएं।
विशेष एनआईए न्यायाधीश एचएस शर्मा ने कहा, ‘‘चालान के मुताबिक इस मामले में नौ आरोपी हैं और इनमें से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। अभी इस संज्ञान में जिरह हिस्सों में हुई है। कई दस्तावेजों का हवाला दिया गया है। जिरह के मुताबिक यह जरूरी है कि सभी प्रासंगिक दस्तावेज मौजूद हों।’’
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘जांच अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि सभी वाजिब दस्तावेज अगली सुनवाई में जिरह के दौरान पेश किए जाएंगे।’’ एनआईए ने इस मामले में बीते 24 दिसंबर को 51 साल के हेडली, उसके पाकिस्तानी सहयोगी तहव्वुर हुसैन राणा और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
विशेष एनआईए न्यायाधीश एचएस शर्मा ने कहा, ‘‘चालान के मुताबिक इस मामले में नौ आरोपी हैं और इनमें से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। अभी इस संज्ञान में जिरह हिस्सों में हुई है। कई दस्तावेजों का हवाला दिया गया है। जिरह के मुताबिक यह जरूरी है कि सभी प्रासंगिक दस्तावेज मौजूद हों।’’
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘जांच अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि सभी वाजिब दस्तावेज अगली सुनवाई में जिरह के दौरान पेश किए जाएंगे।’’ एनआईए ने इस मामले में बीते 24 दिसंबर को 51 साल के हेडली, उसके पाकिस्तानी सहयोगी तहव्वुर हुसैन राणा और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं