उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (फाइल फोटो)
इलाहाबाद:
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के अध्यक्ष पद पर अनिल यादव की नियुक्ति को 'अवैध' करार देते हुए रद्द कर दिया। अदालत ने इसके साथ ही अखिलेश यादव सरकार को इसके लिए आड़े हाथ लिया कि उसने उनकी 'ईमानदारी और पात्रता' के बारे में उचित जांच के बगैर ही उन्हें नियुक्त करके 'अपने संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन किया।'
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने यादव की यूपीपीएससी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को दरकिनार करते हुए कहा कि यह 'मनमानी', 'अवैध', 'संविधान के अनुच्छेद 316 के अधिकार से बाहर' है जो 'सोच विचार के बगैर, अन्य उम्मीदवारों की योग्यता और उपलब्धता को नजरंदाज' करते हुए की गई थी।
अनिल यादव ने अपना पदभार अप्रैल, 2013 में संभाला था और उनका चयन उन 83 उम्मीदवारों में से किया गया था, जिन्होंने पद के लिए राज्य सरकार के समक्ष अपने बायोडाटा जमा किए थे। यह आदेश अधिवक्ता सतीश कुमार सिंह और कई अन्य की ओर से इस वर्ष के शुरू में दायर याचिकाओं का निस्तारण करते हुए दिया गया।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि यादव की नियुक्ति इन तथ्यों को नजरंदाज करते हुए की गई कि वह अपने गृह जिला आगरा में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और गुंडा कानून के तहत दर्ज मामलों में नामजद हैं।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने यादव की यूपीपीएससी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को दरकिनार करते हुए कहा कि यह 'मनमानी', 'अवैध', 'संविधान के अनुच्छेद 316 के अधिकार से बाहर' है जो 'सोच विचार के बगैर, अन्य उम्मीदवारों की योग्यता और उपलब्धता को नजरंदाज' करते हुए की गई थी।
अनिल यादव ने अपना पदभार अप्रैल, 2013 में संभाला था और उनका चयन उन 83 उम्मीदवारों में से किया गया था, जिन्होंने पद के लिए राज्य सरकार के समक्ष अपने बायोडाटा जमा किए थे। यह आदेश अधिवक्ता सतीश कुमार सिंह और कई अन्य की ओर से इस वर्ष के शुरू में दायर याचिकाओं का निस्तारण करते हुए दिया गया।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि यादव की नियुक्ति इन तथ्यों को नजरंदाज करते हुए की गई कि वह अपने गृह जिला आगरा में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और गुंडा कानून के तहत दर्ज मामलों में नामजद हैं।
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