हरियाणा ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक (Haryana Ban firecrackers) लगा दिया है. सरकार की ओर से यह फैसला दीपावली के त्योहार से कुछ समय पहले लिया गया है. राज्य सरकार ने रविवार को नोटिफिकेशन जारी करके यह जानकारी दी. ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स भी पटाखों की किसी भी तरह से बिक्री नहीं कर सकती हैं. हरियाणा में दीपावली के दिन लोगों को सिर्फ दो घंटे घंटे आतिशबाजी की इजाजत होगी.
राज्य के जिन 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर बैन लगाया है उनमें भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत शामिल हैं.
यह नोटिस उन शहरों और कस्बों पर भी लागू होगा, जहां नवंबर के दौरान वायु गुणवत्ता का औसत (पिछले साल के आंकड़ों के अनुसार) खराब या उससे ऊपर की श्रेणी में था. आदेश में कहा गया है कि जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता मध्यम या उससे बेहतर स्थिति में है, वहां ग्रीन पटाखों की अनुमति होगी.
सरकार ने कहा कि शादी या अन्य आयोजनों में भी सिर्फ ग्रीन पटाखों की इजाजत होगी. सरकार ने पटाखे फोड़ने के लिए समय भी निर्धारित किया है.
सरकार आदेश में कहा गया, "जिन शहरों, कस्बों और इलाकों में वायु गुणवत्ता मध्यम या उससे नीचे होगी वहां दीपावली के दिनों में या गुरुपुरब जैसे अन्य त्योहारों में रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी. छठ के लिए सुबह के 6 से 8 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकते हैं. क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर आतिशबाजी आधी रात के आसपास शुरू होगी यानी रात 11:55 बजे से रात 12:30 बजे तक."
इससे पहले, पिछले महीने दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों के इस्तेमाल, बिक्री और स्टोरेज पर बैन लगाया था. प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंचने की चिंता के बीच यह कदम उठाया था.
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