कोहिमा:
गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने नगालैंड के राज्यपाल के उस निर्देश पर शुक्रवार को रोक लगा दी, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री शुरहोजेली लिजित्सू से 15 जुलाई से पहले विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा था.
उच्च न्यायालय की कोहिमा पीठ ने मुख्यमंत्री की याचिका पर राज्यपाल पी बी आचार्य के आदेश पर रोक लगाई और मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी.
मुख्यमंत्री की याचिका में दलील दी थी कि राज्यपाल का निर्देश असंवैधानलिक, गैरकानूनी, मनमाना और संविधान की मौलिक विशेषताओं के विरुद्ध है.
उधर, मुख्यमंत्री लिजित्सू के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल से मुलाकात की. खबर है कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से विधायकों के बीच सुलह के लिए कहा है.
(इनपुट भाषा से)
उच्च न्यायालय की कोहिमा पीठ ने मुख्यमंत्री की याचिका पर राज्यपाल पी बी आचार्य के आदेश पर रोक लगाई और मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी.
मुख्यमंत्री की याचिका में दलील दी थी कि राज्यपाल का निर्देश असंवैधानलिक, गैरकानूनी, मनमाना और संविधान की मौलिक विशेषताओं के विरुद्ध है.
उधर, मुख्यमंत्री लिजित्सू के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल से मुलाकात की. खबर है कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से विधायकों के बीच सुलह के लिए कहा है.
(इनपुट भाषा से)
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