केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित होने के बाद अब इसे एक अप्रैल, 2017 से क्रियान्वित करने की तैयारी है. GST के क्रियान्वयन के लिए अभी कई चीजें करने की जरूरत होगी. राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने गुरुवार को GST क्रियान्वयन की जो रूपरेखा पेश की वह इस प्रकार है...
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
- 30 दिन में कम से कम 16 राज्यों से जीएसटी का अनुमोदन.
- विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद मंत्रिमंडल जीएसटी परिषद को मंजूरी देगा.
- GST परिषद आदर्श-जीएसटी-अधिनिय की सिफारिश करेगी.
- CGST (केंद्रीय जीएसटी) और IGST (समन्वित जीएसटी) विधेयकों को कैबिनेट की मंजूरी.
- इसी तरह सभी राज्य SGST (राज्य जीएसटी) विधेयकों को मंजूरी देंगे.
- आगामी शीतकालीन सत्र में CGST,IGST कानूनों को पारित कराया जाएगा.
- 31 मार्च, 2017 तक GST नियमों की अधिसूचना.
- GST के लिए सॉफ्टवेयर दिसंबर, 2016 तक तैयार होगा.
- जनवरी-मार्च के बीच GST सॉफ्टवेयर का परीक्षण और एकीकरण.
- राज्यों और केंद्र के अधिकारियों का प्रशिक्षण दिसंबर तक पूरा होगा.
- अंशधारकों के साथ विचार-विमर्श मार्च, 2017 तक पूरा होगा.
- वैट, सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रणालियों मार्च, 2017 तक GSTप्रणाली में मिल जाएंगी.
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