प्रतीकात्मक चित्र
नई दिल्ली:
सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में बताया कि साल 2014 में कार्यस्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी 526 मामले दर्ज किए गए।
महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि ऐसे 57 मामले हैं जिनके कार्यालय परिसर में होने की बात दर्ज की गई है, जबकि 469 मामले कार्य से जुड़े अन्य स्थलों से संबंधित हैं।
मंत्री ने कहा कि कार्यस्थल पर महिला का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 को लागू
करने की निगरानी और दर्ज एवं निपटाए गए मामलों की संख्या का आंकड़ा रखने की जवाबदेही उपयुक्त सरकारों को दी गई है।
उन्होंने कहा कि केंद्रीयकृत तौर पर ऐसे मामलों का कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है।
मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो आईपीसी की धारा 509 के तहत कार्यस्थल एवं कार्य से जुड़े अन्य स्थानों पर महिलाओं की गरिमा भंग करने और अपमानित करने से जुड़े मामलों को एकत्र करना शुरू किया है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि ऐसे 57 मामले हैं जिनके कार्यालय परिसर में होने की बात दर्ज की गई है, जबकि 469 मामले कार्य से जुड़े अन्य स्थलों से संबंधित हैं।
मंत्री ने कहा कि कार्यस्थल पर महिला का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 को लागू
करने की निगरानी और दर्ज एवं निपटाए गए मामलों की संख्या का आंकड़ा रखने की जवाबदेही उपयुक्त सरकारों को दी गई है।
उन्होंने कहा कि केंद्रीयकृत तौर पर ऐसे मामलों का कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है।
मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो आईपीसी की धारा 509 के तहत कार्यस्थल एवं कार्य से जुड़े अन्य स्थानों पर महिलाओं की गरिमा भंग करने और अपमानित करने से जुड़े मामलों को एकत्र करना शुरू किया है।
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