सालाना रिटर्न फाइल नहीं करने पर सरकार ने 6,000 एनजीओ को नोटिस दिया

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी जानकारी

सालाना रिटर्न फाइल नहीं करने पर सरकार ने 6,000 एनजीओ को नोटिस दिया

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में बताया कि वार्षिक रिटर्न दायर नहीं करने पर करीब 6000 एनजीओ को नोटिस दिए गए हैं.

खास बातें

  • गैर सरकारी संगठनों द्वारा वार्षिक रिटर्न के जरिए देते हैं विवरण
  • विदेश से अनुदान लेने वाले को आय और खर्च का ब्यौरा देना जरूरी
  • आय-व्यय का विवरण, हस्ताक्षरित बैलेंस सीट सौंपनी आवश्यक
नई दिल्ली:

सरकार ने बताया कि पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में वार्षिक रिटर्न फाइल नहीं करने को लेकर करीब 6,000 गैर सरकारी संगठनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ‘‘वित्तीय वर्ष 2010-11 से लेकर 2015-16 के दौरान वार्षिक रिटर्न दायर नहीं करने को लेकर करीब 6000 एनजीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.’’

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रिजिजू ने कहा कि एफसीआरए-2010 और इसके बाद बनाए गए नियमों के अनुसार इस कानून के तहत विदेश से अनुदान हासिल करने वाले हर व्यक्ति को आय और खर्च के स्टेटमेंट, रशीद एवं भुगतान खाते एवं बैलेंस शीट की स्कैन प्रति के साथ एक हस्ताक्षरित अथवा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित रिपोर्ट ऑनलाइन सौंपनी होती है.

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मंत्री ने यह भी कहा कि विदेशी अनुदान हासिल करने एवं उसके उपयोग का विवरण गैर सरकारी संगठनों द्वारा वार्षिक रिटर्न के जरिए दिया जाता है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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