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This Article is From Dec 20, 2013

समलैंगिकता को अपराध मानने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन

समलैंगिकता को अपराध मानने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन
फाइल फोटो
नई दिल्ली:

समलैंगिकता को अपराध मानने वाली संविधान की धारा 377 को सही ठहराने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन डाली है।

सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया था। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध मानने वाली इस धारा को रद्द कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कई शहरों में प्रदर्शन हुए। इतना ही नहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लेकर केन्द्र सरकार के तमाम बड़े मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुलकर असंतोष जाहिर किया। अब सरकार ने इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन डाली है।

वहीं कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने ट्वीट करके कहा है कि सरकार ने धारा 377 पर रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। उम्मीद है निजी पसंद का अधिकार संरक्षित रहेगा।

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