सरकार ने एक फ्रांसीसी अदालत द्वारा ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी की याचिका पर पेरिस में कुछ भारतीय परिसंपत्तियों को ‘फ्रीज' करने के आदेश की पुष्टि की है. पिछली तारीख से कर मामले में एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने केयर्न के पक्ष में फैसला दिया था. इस फैसले के बाद केयर्न एनर्जी भारत सरकार से 1.72 अरब डॉलर की वसूली का प्रयास कर रही है. वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने अंतरराष्ट्रीय पंचाट द्वारा केयर्न एनर्जी पर पिछली तारीख से 10,247 करोड़ रुपये के कर के आदेश को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी है.
उन्होंने कहा, ‘‘फ्रांस की एक अदालत ने केयर्न एनर्जी से संबंधित मामले में भारत की कुछ परिसंपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है.'' हालांकि, मंत्री ने इन संपत्तियों की पहचान नहीं बताई. इससे पहले इसी महीने खबर आई थी कि इन 20 संपत्तियों में से ज्यादातर फ्लैट हैं. इनका मूल्य दो करोड़ यूरो से अधिक है. एक तीन सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने पिछले साल दिसंबर में एकमत से इस मामले में केयर्न के पक्ष में फैसला दिया था और पिछली तारीख से कर के आदेश को रद्द कर दिया था. न्यायाधिकरण में भारत की ओर नियुक्त न्यायाधीश भी शामिल थे.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं