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दिल्ली की स्थानीय अदालत ने पूर्व विमान परिचारिका गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी गोपाल गोयल कांडा एवं अरुणा चड्ढा की न्यायिक हिरासत अवधि 25 सितम्बर तक के लिए बढ़ा दी।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट भूपिंदर सिंह ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान कांडा एवं अरुणा की हिरासत अवधि बढ़ा दी।
अदालत ने कहा, 'आरोपी इलेक्ट्रानिक वीडियो लिंकेज के जरिए प्रस्तुत हुए। उन्हें सुना गया। आरोपी 25 सितम्बर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।'
पहले ही अदालत ने दिल्ली पुलिस की याचिका पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की अनुमति दे दी थी। पुलिस का कहना था कि सुनवाई के दौरान अदालत के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है।
हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री कांडा को गीतिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 18 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।
गीतिका का शव पांच अगस्त को उनके उत्तरी दिल्ली के अशोक विहार स्थित आवास पर लटका हुआ पाया गया था। सुसाइड नोट में गीतिका ने कांडा व अरुणा का नाम लिया था। कांडा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था।
कांडा एमडीएलआर एयरलाइंस के मालिक हैं, जहां गीतिका विमान परिचायिका थीं। वर्ष 2009 में एयरलाइंस ने काम करना बंद कर दिया था। गीतिका को कांडा के स्वामित्व वाली एक अन्य कम्पनी में पदस्थ कर दिया गया था।
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