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This Article is From Sep 30, 2013

चारा घोटला : कांग्रेस ने कहा, कानून सबके लिए समान

चारा घोटला : कांग्रेस ने कहा, कानून सबके लिए समान
नई दिल्ली: कांग्रेस ने सोमवार को चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में रांची में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद नेता लालू प्रसाद को दोषी ठहराए जाने पर सतर्क प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि कानून सबके लिए समान है। पार्टी ने भाविष्य में राजद के साथ गठबंधन के सवालों को तवज्जो नहीं दिया।

पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख अजय माकन ने कहा, ‘‘यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि बिहार और झारखंड में गठबंधन पर इसका क्या असर पड़ेगा। गठबंधन के बारे में क्या होगा इस पर हम कुछ नहीं कह सकते।’’

माकन की टिप्पणी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में लालू प्रसाद के नेतृत्व वाली राजद या उनके विरोधी जदयू के साथ भविष्य के गठबंधन को लेकर पार्टी में अटकलें लगाई जा रही हैं। जदयू ने पिछले दिनों भाजपा के साथ अपना वर्षों पुराना संबंध तोड़ा है।

कुछ महीने पहले कांग्रेस और राजद ने मिलकर झारखंड में सरकार बनाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को समर्थन दिया था। झामुमो के हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में फिलहाल तीनों पार्टी हिस्सा ले रही हैं।

फैसले पर प्रतिक्रिया जताते हुए माकन ने कहा, ‘न्यायिक प्रक्रिया पर राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। यह एक न्यायिक प्रक्रिया है और हम इस पर टिप्पणी नहीं नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हम हमेशा कहते रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के चलती रहनी चाहिए।

यह पूछे जाने पर कि क्या संप्रग सरकार प्रसाद को संरक्षण देने के लिए दोषी सांसदों विधायकों पर अध्यादेश ला रही है माकन ने कहा कि पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी अध्यादेश पर अपनी राय पहले ही जाहिर कर चुके हैं। केन्द्रीय मंत्री सचिन पायलट ने कहा कि कानून सभी के लिए समान है चाहे वह नौकरशाह हो, पत्रकार हो या व्यवसायी हो। कानून सर्वोच्च है। न्यायपालिका में हमारा भरोसा है।

पार्टी नेता राशिद अल्वी ने कहा, ‘अदालत द्वारा दिए गए फैसले के प्रति हमें सम्मान है क्योंकि कानून किसी व्यक्ति के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। कानून ने अपना काम किया है।’ चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में रांची में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद नेता लालू प्रसाद तथा पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र समेत 45 आरोपियों को दोषी करार दिया।

इनमें से सात लोगों को जहां आज ही 3 साल तक की कैद की सजा सुना दी गई वहीं बाकी 38 लोगों को 3 अक्तूबर को सजा सुनाई जाएगी।

अदालत ने यह फैसला करीब 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार से फर्जी ढंग से 37.7 करोड़ रुपये निकालने के मामले में सुनाया है।

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