कोरोना वैक्सीन और उससे जुड़ी दवाओं पर टैक्स को लेकर हो रही आलोचनाओं का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने रविवार को जवाब दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि कोविड वैक्सीन पर न्यूनतम 5 फीसदी और ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर व कोविड की दवाओं पर 12 फीसदी टैक्स जरूरी है, इससे इनकी कीमतों को कम करने में मदद मिलती है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee) द्वारा भारत में कोरोना संकट के बीच इन दवाओं और वस्तुओं पर टैक्स माफ करने की मांग के बीच उनका यह बयान आया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने स्पष्ट किया है कि वैक्सीन और दवाओं पर सामान्य टैक्स से निर्माताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट (टैक्स रिफंड) मिलती है, इससे उन्हें कीमत कम रखने में मदद मिलती है. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने भी यह मुद्दा उठाया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कोरोना की दवाओं (COVID-19 drugs) के आयात पर टैक्स पहले ही माफ किया जा चुका है.
1/ Hon. CM of West Bengal @MamataOfficial has written to the Hon @PMOIndia seeking exemption from GST/Customs duty and other duties and taxes on some items and COVID related drugs.
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) May 9, 2021
My response is given in the following 15 tweets.@ANI @PIB_India @PIBKolkata pic.twitter.com/YmcZVuL7XO
सीतारमण ने कहा, अगर इन दवाओं और जीवनरक्षक उपकरणों पर कर में पूरी तरह छूट दी जाती है तो घरेलू विनिर्माता इनके निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल और अन्य सामानों पर चुकाए गए टैक्स (GST) पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा पाएंगे. ऐसे में वो कच्चे माल पर चुकाए गए टैक्स का बोझ उपभोक्ताओं पर डालने को मजबूर होंगे और ये उत्पाद महंगे हो जाएंगे.
11/ If full exemption from GST were given, the domestic producers of these items would be unable to offset taxes paid on their inputs and input services and would pass these on to the end consumers by increasing their price.@ANI @PIB_India @PIBKolkata
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) May 9, 2021
इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit) वो रिफंड है, जो विनिर्माता (मैन्युफैक्चरर्स) किसी कच्चे माल या सेवाओं पर चुकाए गए टैक्स की एवज में मांग करते हैं. इससे उन उत्पादों की कीमत कम रखने में मदद मिलती है. लेकिन जिन उत्पादों पर कोई भी टैक्स नहीं होता है, उन पर टैक्स रिफंड यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कोई विनिर्माता नहीं करता.
13/ From the GST collected on vaccine, half is earned by the Centre and the other half by the States. Further, 41% of Centre's collections also get devolved to the States.@ANI @PIB_India @PIBKolkata
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) May 9, 2021
सीतारमण ने यह भी कहा कि कोविड-19 की दवाओं और संबंधित सामान के आयात पर लगने वाला टैक्स पहले ही माफ कर दिया गया है. वहीं इन सामानों पर लगने वाला इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (IGST) का 70 फीसदी हिस्सा राज्यों के खाते में जाता है. वित्त मंत्री की यह प्रतिक्रिया ऐसे वक्त आई है, जब ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है. इसमें कोरोना से जुड़ी दवाओं और उपकरणों के आयात पर टैक्स में छूट की मांग की गई है.
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