दिल्ली की एक अदालत स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया (Mandeep Punia) की जमानत अर्जी पर मंगलवार को आदेश पारित करेगी. पुलिस ने पुनिया को सिंघू बॉर्डर प्रदर्शन स्थल से गिरफ्तार किया था जहां केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं.पुलिस ने पुनिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 353 और 332 सहित विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया था. मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट(Metropolitan magistrate) सतवीर सिंह लांबा ने आरोपी के साथ-साथ लोक अभियोजक की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया. पुनिया की ओर से पेश अधिवक्ता अकरम खान ने अदालत को बताया कि आरोपी केवल पत्रकार के तौर पर अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था.
खान ने कहा कि पुनिया के साथ एक अन्य पत्रकार को हिरासत में लिया गया था लेकिन उसे मध्य रात्रि में रिहा कर दिया गया था. वकील ने कहा कि आरोपी के साथ अलग व्यवहार करने का कारण पुलिस ने यह दिया कि उसके पास प्रेस का कोई कार्ड नहीं था. उन्होंने कहा, ‘‘आरोपी एक स्वतंत्र पत्रकार है और प्रेस कार्ड नहीं रखना किसी मामले या गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता. आरोपी समाज का एक सम्मानित सदस्य है और एक पत्रकार है, साथ ही वह ‘कारवां' पत्रिका के लिए अक्सर लिखता है.'' दिल्ली पुलिस ने अदालत से पुनिया की जमानत अर्जी खारिज करने का अनुरोध करते हुए कहा कि वह प्रदर्शनकारियों को फिर से उकसाने और प्रदर्शन स्थल पर गड़बड़ी करने में लिप्त हो सकता है.
एजेंसी ने कहा कि आरोपी ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और अत्यधिक संवेदनशील कानून व्यवस्था के लिए तैनात पुलिस कर्मियों के साथ झगड़ा किया. उसने कहा कि जांच के दौरान, पुनिया ने न तो सहयोग किया और न ही उसने अपने सहयोगियों में से किसी का नाम ही बताया. पुनिया को रविवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.
VIDEO: 5 की बात: क्या भारत को अब रक्षा सौदों में लानी चाहिए तेजी?
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं