
नई दिल्ली:
वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगनमोहन रेड्डी और उनके सहयोगियों के खिलाफ धनशोधन की जांच के संबंध में एक प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कुर्की को बुधवार को मंजूरी मिलने के बाद ईडी 122 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करेगा।
धनशोधन रोकथाम कानून के प्राधिकरण ने आज एजेंसी के 51 करोड़ और 71 करोड़ रुपये के दो अलग-अलग कुर्की आदेशों को मंजूरी दी जिसके बाद ईडी द्वारा तत्काल जब्ती का रास्ता साफ हो गया है।
इस ताजा घटनाक्रम का अर्थ यह हुआ कि इन दो मामलों में शामिल पक्ष बिक्री, पट्टे, किराया या अन्य तरह से इन संपत्तियों का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
ईडी ने हैदराबाद में विला और अपार्टमेंटों की बिक्री और भूमि हस्तांतरण में कथित अनियमितताओं की जांच के संबंध में पिछले साल दुबई की कंपनी एम्मार प्रोपर्टीज, इसके संयुक्त उपक्रम एम्मार एमजीएफ और अन्य के मालिकाना 71 करोड़ रुपये के भूखंड पर कुर्की आदेश जारी किए थे।
एजेंसी ने 51 करोड़ रुपये की संपत्तियों को लेकर कुर्की आदेश भी जारी किये थे और उसने मैसर्स जननी इंफ्रास्टक्चर प्राइवेट लिमिटेड की 13 एकड़ भूमि, मैसर्स जगति पब्लिकेशन्स लिमिटेड के 14.50 करोड़ रुपये के सावधि जमा को कुर्क किया था।
धनशोधन रोकथाम कानून के प्राधिकरण ने आज एजेंसी के 51 करोड़ और 71 करोड़ रुपये के दो अलग-अलग कुर्की आदेशों को मंजूरी दी जिसके बाद ईडी द्वारा तत्काल जब्ती का रास्ता साफ हो गया है।
इस ताजा घटनाक्रम का अर्थ यह हुआ कि इन दो मामलों में शामिल पक्ष बिक्री, पट्टे, किराया या अन्य तरह से इन संपत्तियों का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
ईडी ने हैदराबाद में विला और अपार्टमेंटों की बिक्री और भूमि हस्तांतरण में कथित अनियमितताओं की जांच के संबंध में पिछले साल दुबई की कंपनी एम्मार प्रोपर्टीज, इसके संयुक्त उपक्रम एम्मार एमजीएफ और अन्य के मालिकाना 71 करोड़ रुपये के भूखंड पर कुर्की आदेश जारी किए थे।
एजेंसी ने 51 करोड़ रुपये की संपत्तियों को लेकर कुर्की आदेश भी जारी किये थे और उसने मैसर्स जननी इंफ्रास्टक्चर प्राइवेट लिमिटेड की 13 एकड़ भूमि, मैसर्स जगति पब्लिकेशन्स लिमिटेड के 14.50 करोड़ रुपये के सावधि जमा को कुर्क किया था।
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