कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सोमवार को कहा कि उसने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत आने वाले 65 लाख पेंशनभोगियों को समय पर मासिक पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया है. EPFO हर महीने EPS के तहत 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान करता है. श्रम मंत्रालय के बयान के अनुसार, ‘कोरोना वायरस महामारी के कारण देश के विभिन्न भागों में बंद (लॉकडाउन) की घोषणा की गई है. मौजूदा स्थिति में पेंशनभोगियों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, इसके लिये केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (CPFC) ने EPFO के 120 क्षेत्रीय कार्यालयों को पेंशनभोगियों के ब्योरे और पेंशन राशि 25 मार्च 2020 तक मिलान करने और सृजन करने को कहा है.'
CPFC ने यह भी कहा है कि पेंशन बैंकों को पहले ही भेजा जाना चाहिए ताकि पेंशनभागियों की मासिक पेंशन समय पर भुगतान हो सके. EPFO EPS के अलावा कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी डिपोजिट लिंक्ड बीमा योजना का संचालन करता है. इसके अंशधारकों की संख्या 6 करोड़ से अधिक है जिन्हें भविष्य निधि, समूह बीमा और पेंशन का लाभ मिलता है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं