बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के "मिनी पाकिस्तान" वाले बयान पर निर्वाचन आयोग ने दी चेतावनी, कही यह बात

निर्वाचन आयोग (Election Commission) का मानना है कि अधिकारी ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के भाग एक के पैरा दो और तीन का उल्लंघन किया है.

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नंदीग्राम सीट पर अधिकारी का मुकाबला पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है.

नई दिल्ली:

निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने पश्चिम बंगाल (West Bengal) के नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) द्वारा पिछले महीने एक रैली में की गई "मिनी-पाकिस्तान" (Mini Pakistan) संबंधी टिप्पणी को लेकर झिड़की लगाये जाने के अलावा उन पर कोई कार्रवाई नहीं की.चुनाव निकाय ने सोमवार रात जारी एक आदेश में अधिकारी को चेतावनी (warning) दी और कहा कि "उन्हें सलाह दी जाती है कि जब आदर्श आचार संहिता लागू हो, तो इस दौरान सार्वजनिक बयानबाजी करते समय वह इस तरह के बयान देने से परहेज करें.''आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग (Election Commission) का मानना है कि अधिकारी ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के भाग एक के पैरा दो और तीन का उल्लंघन किया है.

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नंदीग्राम सीट (Nandigram Seat) पर अधिकारी का मुकाबला पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) से है. नंदीग्राम में मतदान संपन्न हो चुका है. आयोग को भाकपा-माले केंद्रीय समिति सदस्य कविता कृष्णन की ओर से एक शिकायत मिली थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि 29 मार्च को नंदीग्राम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अधिकारी ने ‘आपत्तिजनक भाषा' का इस्तेमाल किया था. आयोग ने अधिकारी को उनके भाषण को लेकर आठ अप्रैल को नोटिस जारी था.

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अधिकारी ने नोटिस के जवाब में कहा कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में पूरा विश्वास रखते हैं जहां उम्मीदवारों के बीच कोई दुर्भावना नहीं हो तथा राजनीतिक विरोधियों की आलोचना करते हुए कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जाए. भाजपा नेता ने कहा कि उनकी किसी की व्यक्तिगत आलोचना करने या किसी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने की कोई दुर्भावना नहीं थी. उन्होंने कहा कि वह निर्वाचन आयोग के किसी भी निर्देश का पालन करेंगे.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)