
गिरफ्तार आरोपी शुभम का फाइल फोटो...
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इस जघन्य घटना को लेकर लोगों में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी.
दो श्रमिक ठेकेदारों और उनके सहायकों को अदालत ने सुनाई सजा.
पीड़ितों में से एक की तकरीबन तीन महीने पहले ही मौत हो गई थी.
धर्मागढ़ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसी बेहरा ने दो श्रमिक ठेकेदारों और उनके सहायकों को दोषी ठहराते हुए घटना को जघन्य बताया.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 15 दिसंबर 2013 को हुई जब दयालु नियाल और नीलांबर धंगदा माजी के साथ 12 श्रमिकों ने श्रमिक ठेकेदारों के चंगुल से बचकर भागने का प्रयास किया. वे उन्हें रायपुर की बजाय हैदराबाद ले जाने का प्रयास कर रहे थे.
दयालु और नीलांबर आखिरकार पकड़े गए और बिचौलियों और एजेंटों ने उनकी हथेली काटकर उन्हें बर्बर तरीके से सजा दी.
पीड़ितों में से एक नीलांबर माजी की गंभीर बीमारी के बाद तकरीबन तीन महीने पहले मौत हो गई.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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