सूखा प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए कोर्ट में सुनवाई जारी है.
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सहित 10 राज्यों के मुख्य सचिवों को कोर्ट में तलब किया. कोर्ट कई राज्यों में सूखे की स्थिति पर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया.
कोर्ट सभी सचिवों को 26 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि बताना होगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सूखे प्रभावित लोगों को सहायता देने के आदेश का पालन क्यों नहीं किया?
कोर्ट ने मुख्य सचिव को हलफनामा दायर करने को भी कहा है और बताने के लिए भी कहा है कि सूखा प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए क्या क्या कदम उठाये हैं. इस नोटिस में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, तेलेंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्णाटक, झारखण्ड, बिहार के मुख्य सचिव शामिल हैं.
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सूखा राहत फंड बनाने के निर्देश दिए थे. कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा कि सूखे के हालात से निपटने के लिए सूखा राहत आपदा फंड बनाया जाना चाहिए.
स्वराज अभियान की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त निर्देश दिए थे.
कोर्ट सभी सचिवों को 26 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि बताना होगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सूखे प्रभावित लोगों को सहायता देने के आदेश का पालन क्यों नहीं किया?
कोर्ट ने मुख्य सचिव को हलफनामा दायर करने को भी कहा है और बताने के लिए भी कहा है कि सूखा प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए क्या क्या कदम उठाये हैं. इस नोटिस में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, तेलेंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्णाटक, झारखण्ड, बिहार के मुख्य सचिव शामिल हैं.
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सूखा राहत फंड बनाने के निर्देश दिए थे. कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा कि सूखे के हालात से निपटने के लिए सूखा राहत आपदा फंड बनाया जाना चाहिए.
स्वराज अभियान की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त निर्देश दिए थे.
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