Click to Expand & Play
नई दिल्ली:
संवैधानिक पद पर रहते हुए प्रदर्शन करने के लिए आलोचनाओं का सामना कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि संविधान किसी मुख्यमंत्री को धरना करने से नहीं रोकता।
रेल भवन के सामने दो-दिवसीय धरना देने के लिए हो रही आलोचना पर उन्होंने कहा, मैंने संविधान पढ़ा है, लेकिन मैंने उसमें कहीं भी यह नहीं पाया कि मुख्यमंत्री धरना नहीं कर सकते।
उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि मीडिया एक या दूसरे दल के साथ जुड़ा है और 'आप' के बारे में नकारात्मक खबरें दे रहा है। संवैधानिक पद पर रहते हुए केजरीवाल द्वारा प्रदर्शन का नेतृत्व करने का मामला उच्चतम न्यायालय के जांच के दायरे में आ गया है। शीर्ष अदालत ने मुख्यमंत्री के समर्थकों के राष्ट्रीय राजधानी के संवदेनशील क्षेत्र में गैर-कानूनी रूप से जुटने की स्वीकृति देने की आलोचना करते हुए विधि प्रवर्तन एजेंसियों की आलोचना की।