दुर्घटनाग्रस्त प्रशिक्षक विमान में दूसरा पायलट सवार होने के लिए अधिकृत नहीं था : डीजीसीए

अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पायलट प्रशिक्षण अकादमी, विंग्स एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है

दुर्घटनाग्रस्त प्रशिक्षक विमान में दूसरा पायलट सवार होने के लिए अधिकृत नहीं था : डीजीसीए

प्रतीकात्मक चित्र

नई दिल्ली:

तेलंगाना के विकाराबाद में रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हुए सेसना 172 विमान के बारे में नागर विमानन महानिदेशालय ने जांच में पाया है कि दो पायलटों में से एक उसमें सवार होने के लिए अधिकृत नहीं था . वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी . अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पायलट प्रशिक्षण अकादमी, विंग्स एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और इसके उप प्रमुख विमान प्रशिक्षक रौनक सिरील के प्रशिक्षण देने पर रोक लगा दी है .

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डीजीसीए ने सात दिन के भीतर प्रशिक्षण अकादमी से रिपोर्ट तलब किया है . रविवार को हुए इस हादसे में दो पायलटों की मौत हो गयी थी . मरने वाले पायलटों में प्रकाश विशाल और अमनप्रीत कौर शामिल हैं . डीजीसीए के वरिष्ठ अधिकारी ने PTI को बताया कि उनकी उड़ान को सिरील ने अधिकृत किया था . लेकिन, अनुमति पुस्तक प्रविष्टि के मुताबिक, विमान का संचालन केवल अमनप्रीत को ही करना था.अधिकारी ने बताया कि दूसरे पायलट (विशाल) की उपस्थिति से यह प्रतीत होता है कि सिरील अपने कर्त्तव्य पालन में विफल रहे जैसा कि अकादमी के प्रशिक्षण और प्रक्रिया नियमावली में निर्धारित किया गया है.

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डीजीसीए के मुताबिक, अकादमी के पास विमान उड़ाने का प्रशिक्षण देने के लिए 26 अक्टूबर 2020 तक का ही लाइसेंस है. अधिकारी ने बताया कि कारण बताओ नोटिस इसलिए जारी किया गया, क्योंकि उनके अधिकारी की कोताही इस अकादमी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाती है. 



(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)