कॉरपोरेट अफेयर्स के डीजी बीके बंसल की फाइल फोटो
नई दिल्ली:
कॉरपोरेट अफेयर्स के डीजी बीके बंसल व परिवार की खुदकुशी का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका में मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2017 में अक्टूबर 2016 में हुई खुदकुशी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) के डायरेक्टर से जवाब मांगा था. कोर्ट ने कहा था कि वह बताए कि बीके बंसल, पत्नी और उनकी बेटी व बेटे ने खुदकुशी क्यों की?
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर तथा न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया. इससे पहले वरिष्ठ वकील कोलिन गोन्सालविस ने इस संबंध में एक जनहित याचिका का जिक्र किया था. ई ए एस सरमा की इय याचिका में कहा गया है कि चूंकि सीबीआई के खिलाफ आरोप हैं तो इस मामले में अदालत की निगरानी में जांच की जरुरत है. कार्पोरेट मामलों के पूर्व महानिदेशक बंसल ने पूर्वी दिल्ली के नीलकंठ अपार्टमेंट्स में अपने आवास पर सितंबर 2016 में अपने बेटे के साथ कथित तौर पर फांसी लगा ली थी. उन्होंने कथित सुसाइड नोट में सीबीआई द्वारा ‘प्रताड़ित’ करने का दावा किया था. जुलाई 2016 में बंसल की पत्नी और बेटी ने सीबीआई की कथित प्रताड़ना की वजह से आत्महत्या कर ली थी. बंसल (60) को एक प्रतिष्ठित फार्मा कंपनी से घूस लेने के आरोप में 16 जुलाई 2016 को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में जमानत के दौरान उन्होंने आत्महत्या कर ली थी.
बता दें कि सुसाइड नोट में बीके बंसल ने सीबीआइ के अधिकारियों पर पूछताछ के दौरान प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. सुसाइड नोट के मुताबिक, परिवार की महिलाओं को भी प्रताड़ित किया गया था. बीके बंसल ने अपने सुसाइड नोट में सीबीआइ के पांच अधिकारियों का जिक्र कर उन पर मानसिक तौर से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. इनमें डीआईजी संजीव गौतम, एसपी अमृता कौर, डीएसपी रेखा सांगवान और केस के जांच अधिकारी हरनाम सिंह शामिल हैं.
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर तथा न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया. इससे पहले वरिष्ठ वकील कोलिन गोन्सालविस ने इस संबंध में एक जनहित याचिका का जिक्र किया था. ई ए एस सरमा की इय याचिका में कहा गया है कि चूंकि सीबीआई के खिलाफ आरोप हैं तो इस मामले में अदालत की निगरानी में जांच की जरुरत है. कार्पोरेट मामलों के पूर्व महानिदेशक बंसल ने पूर्वी दिल्ली के नीलकंठ अपार्टमेंट्स में अपने आवास पर सितंबर 2016 में अपने बेटे के साथ कथित तौर पर फांसी लगा ली थी. उन्होंने कथित सुसाइड नोट में सीबीआई द्वारा ‘प्रताड़ित’ करने का दावा किया था. जुलाई 2016 में बंसल की पत्नी और बेटी ने सीबीआई की कथित प्रताड़ना की वजह से आत्महत्या कर ली थी. बंसल (60) को एक प्रतिष्ठित फार्मा कंपनी से घूस लेने के आरोप में 16 जुलाई 2016 को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में जमानत के दौरान उन्होंने आत्महत्या कर ली थी.
बता दें कि सुसाइड नोट में बीके बंसल ने सीबीआइ के अधिकारियों पर पूछताछ के दौरान प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. सुसाइड नोट के मुताबिक, परिवार की महिलाओं को भी प्रताड़ित किया गया था. बीके बंसल ने अपने सुसाइड नोट में सीबीआइ के पांच अधिकारियों का जिक्र कर उन पर मानसिक तौर से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. इनमें डीआईजी संजीव गौतम, एसपी अमृता कौर, डीएसपी रेखा सांगवान और केस के जांच अधिकारी हरनाम सिंह शामिल हैं.
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