
फाइल फोटो
नई दिल्ली:
रेलवे फिलहाल दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की जमीनों पर जहां झुग्गियां बनी हैं, उन्हें बिना दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड और अन्य एजेंसियों के साथ योजना बनाकर उन्हें हटाने की कार्रवाई नहीं करेगा। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि वहां के लोगों के राहत पहुंचाने के अलावा वहां के 467 बच्चों को पढ़ाने का काम चल रहा है।
मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट जो कोर्ट के सामने रखी गई, उसमें बताया गया कि खाने की क्वालिटी में हमेशा बनाई रखी जानी चाहिए तय मानकों के स्तर पर। हाईकोर्ट ने रेलवे को आदेश दिया है कि उस झुग्गी के इलाके को पूरी तरीके से घेर ले ताकि बाहर के लोग झुग्गी में न आ पाएं। इस बाबत रेलवे अगली तारीख में हलफनामा दाखिल करेगा।
दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि 6 महीने की बच्ची के मौत के बारे में वो जांच कर रही है जो 15-20 दिन में खत्म होगी। हाईकोर्ट ने दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड को आदेश दिया कि वो संबधित एजेंसियों के साथ बैठक कर कैसे झुग्गी में रहनेवालों को बेहतर सुविधा मुहैया करवाई जाएं, वो सुनिश्चित करें। अब अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी।
मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट जो कोर्ट के सामने रखी गई, उसमें बताया गया कि खाने की क्वालिटी में हमेशा बनाई रखी जानी चाहिए तय मानकों के स्तर पर। हाईकोर्ट ने रेलवे को आदेश दिया है कि उस झुग्गी के इलाके को पूरी तरीके से घेर ले ताकि बाहर के लोग झुग्गी में न आ पाएं। इस बाबत रेलवे अगली तारीख में हलफनामा दाखिल करेगा।
दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि 6 महीने की बच्ची के मौत के बारे में वो जांच कर रही है जो 15-20 दिन में खत्म होगी। हाईकोर्ट ने दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड को आदेश दिया कि वो संबधित एजेंसियों के साथ बैठक कर कैसे झुग्गी में रहनेवालों को बेहतर सुविधा मुहैया करवाई जाएं, वो सुनिश्चित करें। अब अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी।
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