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This Article is From Nov 18, 2020

सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा की मांग वाली याचिका पर दिल्ली HC की फटकार- 'आपको 1000 लोग चाहिए?'

जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सुब्रह्मण्यम प्रसाद की एक बेंच ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी प्रतिबंध आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज कर दी. डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा था कि 20 नवंबर को छठ पूजा के लिए सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ के जमा होने की अनुमति नहीं होगी.

सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा की मांग वाली याचिका पर दिल्ली HC की फटकार- 'आपको 1000 लोग चाहिए?'
दिल्ली में इस साल सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा मनाने की अनुमति नहीं है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

Chhath Puja 2020 : दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने कोविड-19 महामारी (Covid-19) के मद्देनजर दिल्ली सरकार द्वारा जलाशय, नदी तट और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा (Chhath Puja Celebrations) के आयोजन पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर बुधवार को हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पहले से संक्रमण की तीसरी लहर चल रही है और बड़े स्तर पर जमावड़े को अनुमति देने से संक्रमण का खतरा और फैल सकता है.

जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सुब्रह्मण्यम प्रसाद की एक बेंच ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के अध्यक्ष द्वारा जारी प्रतिबंध आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज कर दी. डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा था कि 20 नवंबर को छठ पूजा के लिए सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ के जमा होने की अनुमति नहीं होगी. दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट ने अदालत में डीडीएमए के फैसले को चुनौती दी थी.

ट्रस्ट ने छठ पूजा के लिए 1,000 लोगों के जमा होने को लेकर अनुमति देने का अनुरोध किया. इस पर पीठ ने कहा, ‘दिल्ली सरकार शादियों में 50 से ज्यादा लोगों को आने की इजाजत नहीं दे रही है और आप चाहते हैं कि केवल 1,000 लोग आएं.' पीठ ने कहा कि प्राधिकरण ने दिल्ली में संक्रमण के प्रसार को देखते हुए आदेश जारी किया और कहा कि याचिका में दम नहीं है.

यह भी पढ़ें: Chhath Puja 2020: मुंबई में छठ पूजा के दौरान भीड़ लगने पर प्रतिबंध, COVID-19 की वजह से बीएमसी ने जारी की गाइडलाइंस

पीठ ने कहा कि मौजूदा समय में इस तरह की याचिका जमीनी सच्चाई से परे है. साथ ही कहा कि याचिकाकर्ता को शहर की मौजूदा स्थिति पर भी गौर करना चाहिए . उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता कोविड-19 की स्थिति से अवगत नहीं है. अदालत ने कहा, ‘संक्रमण के 7800 से 8593 तक मामले आ रहे हैं ...कई मौतें हो रही हैं. शहर में 42,000 मरीजों का उपचार चल रहा है.'

बता दें कि राजधानी में हजारों लोग खासकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग छठ पूजा मनाते हैं, लेकिन इस बार सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा मनाने की अनुमति नहीं है.

Video: दिल्ली की शादियों में बस 50 लोग ही हो सकेंगे इकट्ठा

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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