AAP का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा रद्द, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की फाइल फोटो

नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (AAP) का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका में दावा किया गया है कि पार्टी ने निर्वाचन आयोग से रजिस्ट्रेशन पाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति आर.एस. एंडलॉ की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया। याचिका में निर्वाचन आयोग की तरफ से रजिस्ट्रेशन करने के दौरान हुई गड़बड़ी की भी जांच करने की मांग की गई है।

कोर्ट में यह जनहित याचिका हंस राज जैन ने दायर की थी, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के दौरान आवेदन पत्र में AAP द्वारा अशोक चक्र का इस्तेमाल करने पर भी सवाल उठाया है। उनकी यह दलील है कि यह संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि कोई भी राष्ट्रीय चिन्ह का निजी इस्तेमाल नहीं कर सकता।

याचिका के मुताबिक, AAP ने तीन दिसंबर, 2012 को पार्टी के रजिस्ट्रेशन का आवेदन दिया था। अपने लेटर पैड पर इसने अशोक स्तंभ का इस्तेमाल किया था, जो गैर संवैधानिक और अवैध है। इसमें यह भी कहा गया है कि AAP ने रजिस्ट्रेशन के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया था।

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निर्वाचन आयोग ने इससे पहले कोर्ट को बताया कि AAP को पंजीकृत करने के लिए न तो कोई भूल न ही जल्दबाजी की गई है और अनिवार्य दस्तावेज मिलने पर ही रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दी गई है। आयोग ने कहा कि पंजीयन के दौरान किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।