दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब पर 70 फीसदी 'कोरोना फीस'लगाने के मामले में केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा है. दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस हरी शंकर की बेंच ने नोटिस जारी किया है जिसमें 29 मई तक जवाब देने के लिए कहा गया है. हालांकि कोर्ट ने इस पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया है. उसने दिल्ली सरकार के जवाब तक इंतजार करने का फैसला किया है. याचिकाकर्ताओं ने चार मई को विशेष शुल्क वसूलने संबंधी जारी अधिसूचना को खारिज करने की मांग की है.
याचिकाकर्ताओं में से एक ललित वेल्चा ने बताया कि नोटिस जारी करते हुए अदालत ने कहा कि वह दिल्ली सरकार के जवाब का इंतजार करेंगे और फिलहाल के लिए इस पर अंतरिम स्थगन लगाने से इनकार कर दिया. दिल्ली सरकार के स्थायी वकील रमेश ने प्रशासन की तरफ से नोटिस स्वीकार कर लिया और अतिरिक्त वसूली को वैध ठहराने का संकेत देते हुए कहा कि इस संबंध में विस्तृत जवाब दायर किया जाएगा.
दिल्ली सरकार ने तीन मई को 150 सरकारी शराब दुकानों को खोले जाने को मंजूरी दी थी लेकिन उसके एक दिन बाद ही सरकार ने शराब पर ‘विशेष कोरोना शुल्क' लगा दिया.
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