ऑक्सीज़न सिलेंडर की जमाखोरी के मामले में दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिली गई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा अगर नियमों या कानून का उल्लंघन नहीं हुआ तो इमरान हुसैन अपना काम जारी रख सकते हैं. दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया इमरान हुसैन को दिल्ली के कोटे से ऑक्सीजन नहीं दी गई और ना ही कोई रिफिलर जिससे वह ऑक्सीजन भरवा सकें.
आप नेता इमरान हुसैन ने 10 ऑक्सीज़न सिलेंडर किराए पर लेने के दस्तावेज भी दिल्ली हाई कोर्ट के सामने रखे. विधायक इमरान हुसैन ने ऑक्सीजन रिफिल करवाने से जुड़ी हुई रसीदें कोर्ट को दी हैं.
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पिछली सुनवाई में हाइकोर्ट ने विधायक को कहा था कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर रीफिल कराने संबंधी दस्तावेज एमिकस क्यूरी को दें. वहीं दिल्ली सरकार को भी हलफनामा दाखिल करने को कहा गया था कि इमरान हुसैन को दिल्ली के रीफिलर्स से ऑक्सीजन दी गई है या नहीं.
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सुनवाई में इमरान हुसैन की तरफ से वकील विकास पाहवा पेश हुए थे. उनकी तरफ से सफाई दी गई थी कि विधायक ने 10 सिलिंडर किराए पर लिए थे और फरीदाबाद से रीफिल कराया था, जिन्हें जरूरतमंद लोगों को दिया गया. हुसैन के वकील ने कहा कि उनके पास सबकी रसीद है. पांच से सात दिनों के लिए लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही थी.
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