सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-हरियाणा के बीच छिड़े जल विवाद पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली-हरियाणा के बीच छिड़े जल विवाद (Delhi-Haryana Water Dispute) पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि जितना पानी अभी दिल्ली को दिया जा रहा है उतना पानी अगले आदेश तक दिया जाएगा. हरियाणा सरकार ने कहा हम पर्याप्त पानी दे रहे हैं. 6 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई करेगा. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगली सुनवाई यानी 6 अप्रैल तक दिल्ली को पानी की सप्लाई पर यथास्थिति बनी रहेगी.