विज्ञापन
This Article is From Aug 31, 2020

दिल्ली सरकार का आदेश, ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई फीस न चार्ज करें प्राइवेट स्कूल

डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन (DOE) ने 18 अप्रैल को जारी अपने आदेश को बरकरार रखते हुए प्राइवेट स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस चार्ज करने का निर्देश दिया है.

दिल्ली सरकार का आदेश, ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई फीस न चार्ज करें प्राइवेट स्कूल
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया- फाइल फोटो
नई दिल्ली:

दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई फीस न चार्ज करने का आदेश दिया है. डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन (DOE) ने 18 अप्रैल को जारी अपने आदेश को बरकरार रखते हुए प्राइवेट स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस चार्ज करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा स्कूल कोई अन्य फीस चार्ज नहीं कर सकते. जिन छात्रों से ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य फीस ली गई है, स्कूल को उसे आने वाले महीनों में एडजस्ट करना होगा.

Coronavirus: दिल्ली में कोरोना वायरस के केस फिर क्यों बढ़े?

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके लिखा, ''प्राइवेट स्कूलों के छात्रों/अभिवावकों के हित में अरविंद केजरीवाल का बड़ा फैसला - प्राइवेट स्कूलों को आदेश - कोई भी स्कूल ट्यूशन फ़ीस के अलावा कोई अन्य फ़ीस चार्ज न करे. जिसने छात्रों से ट्यूशन फ़ीस के अलावा कोई अन्य फ़ीस ली है उसे आने वाले महीनो में ऐडजस्ट करना होगा.''

दिल्ली में फिर क्यों बढ़ने लगे कोविड-19 के मामले, एक्सपर्टस ने बताई ये वजह!

दिल्ली सरकार को अभिभावकों से प्राइवेट स्कूलों द्वारा स्कूल बंद होने के बावजूद कई अन्य तरह की फीस वसूलने की शिकायत मिली थी. DOE ने अतिरिक्त शुल्क वसूलने वाले स्कूलों को फौरन ये फीस लौटाने को कहा है. इसके साथ ही सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि अगर कोई छात्र/अभिभावक खराब आर्थिक स्थिति के चलते फीस न भर पाये हों, उन्हें ID और पासवर्ड देने से मना न किया जाये. आदेश न मानने वाले डिफॉल्टर स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Government, Private Schools, Arvind Kejriwal
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com