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This Article is From Dec 20, 2021

Delhi Air Pollution: दिल्ली में ट्रकों को फिर मिली एंट्री, सरकार ने निर्माण और तोड़फोड़ की भी दी अनुमति

मंत्री गोपाल राय ने संवाददाताओं से कहा कि हमने आज से (सोमवार से) निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों की अनुमति दे दी है. हालांकि, मैं ऐसे कार्यों में शामिल सभी एजेंसियों से लापरवाह न होने या अनुमति का अनुचित लाभ न उठाने की अपील करता हूं.

Delhi Air Pollution: दिल्ली में ट्रकों को फिर मिली एंट्री, सरकार ने निर्माण और तोड़फोड़ की भी दी अनुमति
दिल्ली में AQI 'बहुत खराब' श्रेणी से सुधरा है और पिछले तीन दिनों से लगातार 'खराब' श्रेणी में है.
नई दिल्ली:

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण और तोड़-फोड़ कार्यों को फिर से शुरू करने और ट्रकों के प्रवेश की अनुमति देते हुए कुछ निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने निर्माण एजेंसियों से अपने स्थलों पर धूल प्रदूषण को रोकने के लिए 14 सूत्री दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि उल्लंघन के किसी भी मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी. खबरों के मुताबिक, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर में भी निर्माण कार्यों की मंजूरी दे दी है. वायु प्रदूषण बढ़ने के दौरान इस पर प्रतिबंध लगाया गया था. 

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मंत्री गोपाल राय ने संवाददाताओं से कहा कि हमने आज से (सोमवार से) निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों की अनुमति दे दी है. हालांकि, मैं ऐसे कार्यों में शामिल सभी एजेंसियों से लापरवाह न होने या अनुमति का अनुचित लाभ न उठाने की अपील करता हूं.

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वायु गुणवत्ता में सुधार और अनुकूल मौसम पूर्वानुमान के मद्देनजर, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों और राष्ट्रीय राजधानी में ट्रकों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटा दिया. आयोग ने कहा कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 'बहुत खराब' श्रेणी से सुधरा है और पिछले तीन दिनों से लगातार 'खराब' श्रेणी में है.

बता दें कि केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में छठी और उससे ऊपर की कक्षाओं के छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान तत्काल प्रभाव से फिर से खोलने की अनुमति दे दी है. उसने यह भी कहा था कि पांचवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल 27 दिसंबर से खोले जा सकते हैं. 

आयोग ने चिंताजनक स्तर तक प्रदूषण बढ़ने के बाद 16 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर में निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों पर रोक लगायी थी. उच्चतम न्यायालय ने 24 नवंबर को निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध फिर से लागू कर दिया था और केवल गैर-प्रदूषक गतिविधियों जैसे कि प्लंबिंग, आंतरिक गृह साज-सज्जा, बिजली के काम आदि को छूट दी थी.

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