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This Article is From Jan 10, 2013

दिल्ली गैंगरेप : 14 को दस्तावेजों की जांच करेगी कोर्ट

दिल्ली गैंगरेप : 14 को दस्तावेजों की जांच करेगी कोर्ट
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 16 दिसंबर को एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में आरोपपत्र के साथ दाखिल दस्तावेजों की जांच के लिए 14 जनवरी की तारीख तय की है।

मामले में पांच आरोपी बस चालक राम सिंह, उसके भाई मुकेश, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नम्रता अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया। अदालती कार्यवाही बंद कमरे में हुई।

ये पांचों आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं। मामले में छठा आरोपी नाबालिग है और उसकी सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड द्वारा की जा रही है।

पैरामेडिकल छात्रा के साथ 16 दिसंबर को वीभत्स बर्ताव किया गया था और गंभीर रूप से घायल 23 वर्षीय छात्रा को बाद में सिंगापुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां 29 दिसंबर को उसकी मौत हो गई।

अदालत ने 5 जनवरी को पांच आरोपियों के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र का संज्ञान लिया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) 376 (2जी) सामूहिक बलात्कार, 377 (अप्राकृतिक अपराध) 395 (डकैती), 396 (डकैती के दौरान हत्या), 394 (डकैती के दौरान चोट पहुंचाना), 201 (सबूतों को नष्ट करना) 120 बी (षड्यंत्र) आदि के तहत आरोप लगाए गए हैं।

इस बीच अदालत ने एक वकील के आरोप पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर उसे अपना जवाब देने को कहा है। वकील का आरोप है कि पीड़ित के साथ और मामले से निबटने में पुलिस और सफदरजंग अस्पताल का रवैया लापरवाही भरा रहा।

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