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This Article is From Aug 24, 2013

16/12 दुष्कर्म : अभियोजन पक्ष ने कहा, हत्या था मकसद

16/12 दुष्कर्म : अभियोजन पक्ष ने कहा, हत्या था मकसद
दिल्ली दुष्कर्म मामले में हत्या की थी कोशिश।
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दिल्ली में पिछले वर्ष 16 दिसंबर को चलती बस में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले की अंतिम जिरह के दौरान दिल्ली पुलिस ने शनिवार को शहर की एक अदालत में कहा कि आरोपियों का इरादा पीड़िता की हत्या करना था ताकि इस भयानक घटना का कोई गवाह न बचे।
नई दिल्ली: दिल्ली में पिछले वर्ष 16 दिसंबर को चलती बस में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले की अंतिम जिरह के दौरान दिल्ली पुलिस ने शनिवार को शहर की एक अदालत में कहा कि आरोपियों का इरादा पीड़िता की हत्या करना था ताकि इस भयानक घटना का कोई गवाह न बचे।

विशेष सरकारी वकील दयान कृष्णन ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना से कहा कि पीड़िता की आंत को इस तरह क्षति पहुंचाई गई कि उसकी जान बचना असंभव हो गया। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने पीड़िता के पुरुष मित्र की जान लेने का भी प्रयास किया था, जो उसी बस में मौजूद था।

कृष्णन ने कहा कि युवती और उसके पुरुष मित्र को उनके बाल खींचते हुए बस के पिछले हिस्से से अगले दरवाजे तक लाया गया और चलती बस से उन्हें फेंक दिया गया।

अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि बाद में दोनों को बस के पहियों तले कुचलने का प्रयास भी किया गया, मगर किस्मत ने उन्हें उस वक्त बचा लिया। अपराध को अंजाम देने के तरीके से पता चलता है कि आरोपी अपनी हवस मिटाने के लिए ही खाली बस लेकर सड़क पर शिकार की तलाश में निकले थे।

कृष्णन ने कहा कि 23 वर्षीया पीड़िता की आंत को लोहे की रॉड से क्षतिग्रस्त किया गया। इस कारण उसके शरीर से इतना खून बह गया कि अंतत: उसकी मौत हो गई।

इस मामले पांच आरोपियों में से एक नाबालिग आरोपी के बारे में किशोर न्याय बोर्ड 31 अगस्त को फैसला सुनाएगी।

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