दुष्कर्म मामले में दिल्ली की अदालत ने LJP सांसद की अग्रिम जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा 

सांसद प्रिंस राज पासवान (MP Prince Raj Paswan) के खिलाफ कथित दुष्कर्म (Rape Case) के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

दुष्कर्म मामले में दिल्ली की अदालत ने LJP सांसद की अग्रिम जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा 

दुष्कर्म के कथित मामले में कोर्ट अब सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा. (फाइल)

नई दिल्ली:

लोक जनशक्ति पार्टी (Lok Janshakti Party) के सांसद प्रिंस राज पासवान (MP Prince Raj Paswan) के खिलाफ कथित दुष्कर्म (Rape Case) के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail Plea) पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सांसद प्रिंस राज पासवान की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने पासवान की याचिका का विरोध किया है. कोर्ट ने कहा कि वह सोमवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा. 

अदालत में सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक मनीष रावत ने कहा कि आपत्तिजनक सामग्री वाले कथित वीडियो क्लिप को बरामद करने के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत है, जिसका पीड़िता ने दावा किया था. वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने कहा कि यह हनी  टैप और जबरन वसूली का मामला है. यहां कोई रेप पीड़िता नहीं है, यह झूठा केस है. 

लोक जनशक्ति पार्टी के नेता प्रिंस राज पासवान यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी हैं. उन्होंने 14 सितंबर को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी. 

प्रिंस पार्टी की बिहार इकाई के अध्यक्ष भी हैं.उन पर पार्टी की एक पूर्व सदस्य के साथ कथित दुष्कर्म के आरोप में नौ सितंबर को मामला दर्ज किया गया था.

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