अरविंद केजरीवाल को 2012 में पीएम आवास के सामने बलवा करने के मामले में अदालत ने आरोप मुक्त कर दिया.
नई दिल्ली:
साल 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास के सामने बलवा करने के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और छह अन्य लोगों को दिल्ली की एक अदालत ने आज आरोप मुक्त कर दिया. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने यह आदेश पारित किया.
यह घटना 26 अगस्त 2012 को हुई थी. अभियोजन पक्ष के मुताबिक कोयला घोटाले के मामले में केजरीवाल और अन्य ने मनमोहन सिंह के आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया था. उन्हें रोकने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया था. इसके बाद प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए थे.
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पुलिस ने बताया कि इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाने के लिए कई चक्र आंसू गैस के गोले छोड़े थे. कुछ असामाजिक तत्वों ने बाद में झंडों के डंडों से पुलिस पर हमला कर दिया था. इस दौरान वहां लगाए गए बैरिकेड और कुछ पौधे क्षतिग्रस्त हो गए थे. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (बलवा), 148 (घातक हथियार के साथ बलवा) और 149 (गैरकानूनी तरीके से एकत्र होना) के तहत केजरीवल समेत सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
VIDEO : हिरासत में लिए गए केजरीवाल
केजरीवाल और अन्य की ओर से अदालत में पैरवी अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद ने की. केजरीवाल के अलावा अदालत ने घनश्याम, महेश, दीपक छाबड़ा, रंजीत बिष्ट, अमित कुमार सिंह और गौतम कुमार सिंह को आरोप मुक्त कर दिया.
(इनपुट भाषा से)
यह घटना 26 अगस्त 2012 को हुई थी. अभियोजन पक्ष के मुताबिक कोयला घोटाले के मामले में केजरीवाल और अन्य ने मनमोहन सिंह के आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया था. उन्हें रोकने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया था. इसके बाद प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए थे.
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पुलिस ने बताया कि इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाने के लिए कई चक्र आंसू गैस के गोले छोड़े थे. कुछ असामाजिक तत्वों ने बाद में झंडों के डंडों से पुलिस पर हमला कर दिया था. इस दौरान वहां लगाए गए बैरिकेड और कुछ पौधे क्षतिग्रस्त हो गए थे. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (बलवा), 148 (घातक हथियार के साथ बलवा) और 149 (गैरकानूनी तरीके से एकत्र होना) के तहत केजरीवल समेत सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
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केजरीवाल और अन्य की ओर से अदालत में पैरवी अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद ने की. केजरीवाल के अलावा अदालत ने घनश्याम, महेश, दीपक छाबड़ा, रंजीत बिष्ट, अमित कुमार सिंह और गौतम कुमार सिंह को आरोप मुक्त कर दिया.
(इनपुट भाषा से)
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