नई दिल्ली:
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शनिवार को शहर की एक अदालत ने 17 सितंबर को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया. अदालत भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा दाखिल आपराधिक मानहानि की एक शिकायत पर केजरीवाल के खिलाफ नोटिस तैयार करने के मुद्दे पर विचार करेगी.
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने केजरीवाल को आज के लिए निजी रूप से पेश होने से छूट प्रदान करते हुए निर्देश जारी किया. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को बताया गया था कि मुख्यमंत्री सुनवाई में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि वह भारत से बाहर हैं. अदालत मामले में निजी रूप से पेश होने से स्थाई छूट देने की केजरीवाल की याचिका पर भी फैसला अगली सुनवाई वाले दिन करेगी.
अदालत ने कहा, "चूंकि वह (केजरीवाल) भारत में नहीं हैं, इसलिए आज के लिए निजी तौर पर पेशी से छूट की अर्जी स्वीकार की जाती है." अदालत के अनुसार, "नोटिस तैयार करने और आरोपी के आवेदन (मामले में पेशी से स्थाई तौर पर छूट के) पर विचार करने के लिए तारीख निर्धारित की जाती है. केजरीवाल को अगली तारीख पर पेश होने का निर्देश दिया जाता है. मामला 17 सितंबर के लिए मुकर्रर किया जाता है."
वहीं, आज कार्यवाही के दौरान निजी तौर पर पेशी से छूट की केजरीवाल की अर्जी का शिकायती बिधूड़ी के वकील ने विरोध किया. बिधूड़ी अदालत में मौजूद थे. बिधूड़ी द्वारा दाखिल शिकायत में आरोपी के तौर पर तलब किए गए केजरीवाल को अदालत ने आठ जुलाई को जमानत दी थी. केजरीवाल अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने 10,000 रुपये का निजी मुचलका जमा किया था.
दक्षिण दिल्ली से सांसद बिधूड़ी ने आईपीसी की धारा 500 के तहत केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी जिस पर अदालत ने इस साल फरवरी में केजरीवाल को आरोपी के रूप में पेश होने के लिए सम्मन भेजा था. बिधूड़ी का आरोप था कि केजरीवाल ने एक समाचार चैनल को दिये इंटरव्यू में उनका अपमान किया था.
भाजपा सांसद ने दावा किया कि साक्षात्कार के दौरान केजरीवाल ने यह झूठ बोला था कि बिधूड़ी और कांग्रेस के एक नेता के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं लेकिन दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही. बिधूड़ी ने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है और ऐसा बयान देकर केजरीवाल ने उनकी मानहानि की है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने केजरीवाल को आज के लिए निजी रूप से पेश होने से छूट प्रदान करते हुए निर्देश जारी किया. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को बताया गया था कि मुख्यमंत्री सुनवाई में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि वह भारत से बाहर हैं. अदालत मामले में निजी रूप से पेश होने से स्थाई छूट देने की केजरीवाल की याचिका पर भी फैसला अगली सुनवाई वाले दिन करेगी.
अदालत ने कहा, "चूंकि वह (केजरीवाल) भारत में नहीं हैं, इसलिए आज के लिए निजी तौर पर पेशी से छूट की अर्जी स्वीकार की जाती है." अदालत के अनुसार, "नोटिस तैयार करने और आरोपी के आवेदन (मामले में पेशी से स्थाई तौर पर छूट के) पर विचार करने के लिए तारीख निर्धारित की जाती है. केजरीवाल को अगली तारीख पर पेश होने का निर्देश दिया जाता है. मामला 17 सितंबर के लिए मुकर्रर किया जाता है."
वहीं, आज कार्यवाही के दौरान निजी तौर पर पेशी से छूट की केजरीवाल की अर्जी का शिकायती बिधूड़ी के वकील ने विरोध किया. बिधूड़ी अदालत में मौजूद थे. बिधूड़ी द्वारा दाखिल शिकायत में आरोपी के तौर पर तलब किए गए केजरीवाल को अदालत ने आठ जुलाई को जमानत दी थी. केजरीवाल अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने 10,000 रुपये का निजी मुचलका जमा किया था.
दक्षिण दिल्ली से सांसद बिधूड़ी ने आईपीसी की धारा 500 के तहत केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी जिस पर अदालत ने इस साल फरवरी में केजरीवाल को आरोपी के रूप में पेश होने के लिए सम्मन भेजा था. बिधूड़ी का आरोप था कि केजरीवाल ने एक समाचार चैनल को दिये इंटरव्यू में उनका अपमान किया था.
भाजपा सांसद ने दावा किया कि साक्षात्कार के दौरान केजरीवाल ने यह झूठ बोला था कि बिधूड़ी और कांग्रेस के एक नेता के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं लेकिन दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही. बिधूड़ी ने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है और ऐसा बयान देकर केजरीवाल ने उनकी मानहानि की है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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