कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में सूरत की अदालत में पेश हुए. इस मामले में राहुल गांधी ने खुद को 'बेकसूर' बताया. यह मामला राहुल की कथित टिप्पणी ‘सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है' से जुड़ा है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बी एच कपाड़िया ने मई में राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किए थे. यह समन स्थानीय भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से राहुल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद जारी किए गए थे. जुलाई में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राहुल को सुनवाई में निजी तौर पर पेश होने से छूट दी थी और अगली सुनवाई की तारीख 10 अक्टूबर नियत की थी. सूरत पश्चिम विधानसभा सीट से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने अपनी शिकायत में कहा था कि कांग्रेस नेता ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय की मानहानि की है.
Ahmed Patel, Congress on Rahul Gandhi appearing before a Surat court in connection with a defamation case: He was summoned so he has come here. Let the law take its own course. We will see when the court takes a decision. Whatever the judge says will be done. pic.twitter.com/DsgiMvFlrM
— ANI (@ANI) October 10, 2019
Shaktisinh Gohil, Congress on defamation case against Rahul Gandhi: In a democracy, party in power should tolerate criticism of opposition.Rahul ji had said Lalit Modi&Nirav Modi are thieves,& Narendra Modi is a failure.BJP connected his statement to Modi community&insulted them. pic.twitter.com/v9ujRyUhi2
— ANI (@ANI) October 10, 2019
जुलाई में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राहुल को सुनवाई में निजी तौर पर पेश होने से छूट दी थी और अगली सुनवाई की तारीख 10 अक्टूबर नियत की थी. सूरत पश्चिम विधानसभा सीट से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने अपनी शिकायत में कहा था कि कांग्रेस नेता ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय की मानहानि की है.
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