बढ़ाई जा सकती है 'आधार' से सेवाओं को लिंक करने की डेडलाइन

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा आधार को लिंक करने के लिए 31 मार्च की डेडलाइन को आगे बढ़ाने पर विचार के लिए सरकार तैयार

बढ़ाई जा सकती है 'आधार' से सेवाओं को लिंक करने की डेडलाइन

प्रतीकात्मक फोटो.

खास बातें

  • सेवाओं को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाए जाने का विकल्प खुला
  • पहले भी जरूरत पड़ने पर दो बार डेडलाइन बढ़ाई गई
  • संविधान पीठ ने कहा कि इस पर बाद में विचार करेंगे
नई दिल्ली:

आधार मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि आधार से तमाम सेवाओं को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाए जाने का विकल्प खुला है.  इस बारे में सरकार जो भी फैसला लेगी उसे सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा.

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बैंक एकाउंट, मोबाइल फोन और अन्य सेवाओं से आधार को लिंक करने के लिए 31 मार्च के डेडलाइन को आगे बढ़ाने पर विचार के लिए सरकार तैयार है. हमने पहले भी जरूरत पड़ने पर दो बार डेडलाइन बढ़ाई है. अभी सुनवाई चल रही है. जरूरत के हिसाब से विचार होगा और आगे ऑप्शन ओपन है.

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इससे पहले आधार के लिए डेटा लिए जाने का विरोध करने वाले  याचिकाकर्ता के वकील श्याम दीवान ने कहा कि आधार को लिंक करने के लिए डेडलाइन 31 मार्च है और समय कम रह गया है लिहाजा उसे आगे बढ़ाया जाना  चाहिए क्योंकि काफी लोग हैं जिन्होंने आधार से तमाम सेवाओं को लिंक नहीं कराया है. मामले की सुनवाई जारी है. संविधान पीठ ने कहा कि इस पर बाद में विचार करेंगे.


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