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This Article is From Jan 23, 2013

डबवाली अग्निकांड : SC ने पीड़ितों को 33 करोड़ मुआवजा देने का आदेश दिया

डबवाली अग्निकांड : SC ने पीड़ितों को 33 करोड़ मुआवजा देने का आदेश दिया
नई दिल्ली: वर्ष 1995 के डबवाली अग्निकांड में 456 लोगों के मारे जाने के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों को 33 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ डीएवी मैनेजिंग कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

गौरतलब है कि 23 दिसंबर, 1995 को हरियाणा के डबवाली कस्बे में राजीव मैरिज पैलेस में डीएवी पब्लिक स्कूल का सालाना कार्यक्रम हो रहा था, तभी वहां आग लगने से 456 लोग, जिनमें 150 महिलाएं और 130 बच्चे भी शामिल थे, मारे गए। इनके अलावा 145 लोग झुलसकर घायल भी हुए थे।

डीएवी मैनेजिंग कमेटी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 9 नवंबर, 2009 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कमेटी और हरियाणा सरकार के बीच करीब 46 करोड़ रुपये का मुआवजा साझा करने का निर्देश दिया गया था।

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