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This Article is From Jul 10, 2021

Covid-19 Third Wave: कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दिल्ली सतर्क, तैयार हुआ ग्रेडेड एक्शन प्लान

कोरोना की तीसरी लहर को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं. दिल्ली में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए ग्रेडेड एक्शन प्लान तैयार किया गया है.

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Covid-19 Third Wave: कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दिल्ली सतर्क, तैयार हुआ ग्रेडेड एक्शन प्लान
कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली में तैयार हुआ ग्रेडेड एक्शन प्लान. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

देशे में कम होती कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार के साथ ही कोविड संक्रमण की तीसरी लहर की भी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं. दिल्ली में अगर तीसरी लहर आई और इसके चलते संक्रण के मामले बढ़े तो इसका मुकाबला ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) से किया जाएगा. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शुक्रवार को इस योजना को मंजूरी भी दे दी है. कोरोना के मामलों में वृद्धि से निपटने के लिए इस योजना में श्रेणीबद्ध कार्रवाई की गाइडलाइंस हैं.

YELLOW ALERT

योजना के अनुसार, यदि राजधानी में लगातार दो दिनों के लिए 0.5 प्रतिशत से अधिक की सकारात्मकता दर दर्ज की गई या एक सप्ताह में 1,500 नए मामले सामने आते हैं या एक सप्ताह में 500 ऑक्सीजन बेड का इस्तेमाल हुआ तो एक येलो अलर्ट जारी किया जाएगा. संक्रमण की गंभीरता के पहले स्तर पर येलो अलर्ट किया जाएगा. इसके तहत दुकानों को ऑड-ईवन के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच संचालित करने की अनुमति होगी. इस दौरान मॉल को भी खुले रहने की अनुमति होगी.

मेट्रो सेवाओं को 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ अनुमति दी जाएगी. जिन यात्रियों के पास यात्रा करने की अनुमति है, उनके लिए बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित की जा सकेंगी. रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. येलो अलर्ट के तहत, रेस्टूरेंट्स को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी. बार दोपहर से 10 बजे के बीच 50 प्रतिशत क्षमता पर खुले रह सकते हैं. होटल खुले रह सकते हैं, लेकिन सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, व्यायामशाला और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे. येलो अलर्ट में सैलून भी संचालित किए जा सकेंगे.

AMBER ALERT

यदि स्थिति गंभीरता के स्तर 2 तक पहुंच जाती है, तो एम्बर अलर्ट (Amber Alert) जारी किया जाएगा. यह तब किया जाएगा जब दिल्ली लगातार दो दिनों तक 1 प्रतिशत से अधिक की सकारात्मकता दर दर्ज करे या एक सप्ताह में 3,500 नए मामले रिपोर्ट करे या एक सप्ताह के भीतर 700 ऑक्सीजन बेड का इस्तेमाल हो जाए. Amber Alert के दिशा-निर्देश के अनुसार दुकानों को ऑड-ईवन के आधार पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच खोलने की अनुमति होगी. इस दौरान मॉल भी खुल सकते हैं. 33 प्रतिशत यात्री क्षमता पर मेट्रो सेवाओं की अनुमति दी जाएगी. बसें 50 प्रतिशत क्षमता से केवल उन यात्रियों के समूह के लिए संचालित हो सकती हैं जिनके पास यात्रा करने की अनुमति होगी.

रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा और सप्ताहांत में कर्फ्यू भी लगाया जाएगा. रेस्तरां, बार, सैलून, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, बैंक्वेट हॉल और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे. होटलों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी.

ORANGE ALERT

गंभीरता के स्तर 3 पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाएगा. लगातार दो दिनों तक 2 प्रतिशत से अधिक की सकारात्मकता दर, एक सप्ताह में 9,000 नए मामले, एक सप्ताह में 1,00 ऑक्सीजन बेड के इस्तेमाल होने पर ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाएगा.

ऑरेंज अलर्ट के तहत स्टैंडअलोन की दुकानों के अलावा अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी. मॉल और साप्ताहिक बाजार भी बंद रहेंगे. मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी लेकिन अनुमति वाले यात्रियों के लिए बसों को 50 प्रतिशत क्षमता पर संचालित करने की अनुमति होगी. निर्माण गतिविधियों की अनुमति तभी दी जाएगी जब मजदूर साइट पर रहेंगे. केवल आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करने वाले उद्योगों को ही संचालित करने की अनुमति होगी. नाइट कर्फ्यू और सप्ताहांत का कर्फ्यू जारी रहेगा.

RED ALERT

सबसे कड़े प्रतिबंध तब लागू होंगे जब गंभीरता के स्तर 4 पर रेड अलर्ट जारी किया जाएगा. यह तब किया जाएगा जब लगातार दो दिनों तक 5 प्रतिशत से अधिक की सकारात्मकता दर दर्ज की जाएगी. या एक सप्ताह में 16,000 मामले दर्ज होंगे या एक सप्ताह में 3,000 ऑक्सीजन बेड का इस्तेमाल होगा. रेड अलर्ट में सारी पाबंदियां ऑरेंज अलर्ट की तरह ही होंगी. साथ ही शहर में पूरी तरह कर्फ्यू लगा दिया जाएगा.

एक्शन प्लान के तहत हर अलर्ट पर स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी लेकिन भक्तों को उनके दर्शन करने की अनुमति नहीं होगी. हर अलर्ट के तहत शादी समारोह और अंतिम संस्कार की अनुमति दी जाएगी लेकिन इसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित रहेगी.

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