
प्रतीकात्मक चित्र
नई दिल्ली:
गुजरात उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अहमद पटेल की ओर से किए गए अनुरोध को शुक्रवार को अस्वीकार कर दिया है. पटेल ने कोर्ट से 2017 में राज्यसभा में उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने की मांग की गई थी. न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी पटेल के चुनाव को चुनौती देने वाली भाजपा नेता बलवंतसिंह राजपूत की याचिका की सुनवाई कर रही हैं. अहमद पटेल के अधिवक्ता पीएस चंपानेरी ने राजपूत की याचिका को शुरुआती स्तर पर ही खारिज करने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि कानून के तहत प्रतिवादियों को याचिका की सत्यापित प्रति मुहैया नहीं करवाने के आधार पर इसे खारिज किया जाना चाहिए.
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राजपूत के वकील निरुपम नानावती ने कहा कि यह मामूली गलती है जिसे आसानी से सुधारा जा सकता है. पहले अदालत ने राजपूत को आदेश दिया था कि वह चुनाव आयोग को प्रतिवादी ना बनाएं. गुजरात में पिछले साल अगस्त में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के दोनों बागी नेताओं के वोट को चुनाव आयोग द्वारा अमान्य घोषित करने के बाद पटेल इस चुनाव में जीत गए थे. (इनपुट भाषा से)
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राजपूत के वकील निरुपम नानावती ने कहा कि यह मामूली गलती है जिसे आसानी से सुधारा जा सकता है. पहले अदालत ने राजपूत को आदेश दिया था कि वह चुनाव आयोग को प्रतिवादी ना बनाएं. गुजरात में पिछले साल अगस्त में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के दोनों बागी नेताओं के वोट को चुनाव आयोग द्वारा अमान्य घोषित करने के बाद पटेल इस चुनाव में जीत गए थे. (इनपुट भाषा से)
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