अवैध वसूली केस: 6 नवंबर तक क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेजे गए निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे

गोरेगांव थाने में दर्ज जबरन वसूली के मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच ने कोर्ट से 10 दिन की हिरासत मांगी थी.

अवैध वसूली केस: 6 नवंबर तक क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेजे गए निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे

48 वर्षीय बिल्डर नेगोरेगांव पुलिस थाना में केस दर्ज दर्ज कराया था

मुंबई:

एंटीलिया केस में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे को क्राइम ब्रांच ने सोमवार को हिरासत में ले लिया है. गोरेगांव थाने में दर्ज जबरन वसूली के मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच ने कोर्ट से उनकी 10 दिन की हिरासत मांगी थी. जिसके बाद सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें 6 नवंबर तक क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेज दिया है. शनिवार को ही मुंबई की एक कोर्ट ने वाजे के खिलाफ इस मामले में जारी पेशी वारंट पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था. इस मामले में पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह भी आरोपी हैं. 

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बता दें कि गोरेगांव थाने में दर्ज वसूली के मामले में सचिन वाजे और परमबीर सिंह के अलावा चार अन्य सुमित सिंह उर्फ चिंटू, अल्पेश पटेल, विनय सिंह उर्फ बबलू और रियाज भाटी को आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है. आरोप है कि इन सभी आरोपितों ने एक-दूसरे की मिलीभगत से शिकायतकर्ता के होटल और बार के खिलाफ केस का डर दिखाकर 11.92 लाख रुपये की अवैध वसूली की. आरोप है कि सुमित सिंह ही सचिन वाजे की ओर से होटल मालिकों से उगाही करता था. 

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ये है पूरा मामला

48 वर्षीय बिल्डर बिमल अग्रवाल ने सभी आरोपियों के खिलाफ गोरेगांव पुलिस थाना में केस दर्ज दर्ज कराया था. अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि आरोपियों ने उनके दो बारों एवं रेस्तरां में छापेमारी नहीं करने की एवज में उनसे 9 लाख रुपये की उगाही की. इसके अलावा उन्होंने अपने लिए लगभग 2.92 लाख रुपये के दो स्मार्टफोन भी खरीदने को मजबूर किया. शिकायतकर्ता इन बारों एवं रेस्तरां को साझेदारी में चलाता था. आरोप है कि यह घटना जनवरी 2020 से मार्च 2021 के बीच हुई. 

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