मेजर रैंक के 2 अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट मार्शल का आदेश, अवैध संबंधों की वजह से हुई कार्रवाई

भारतीय सेना ने मेजर रैंक के 2 अधिकारियों पर कड़ा फैसला लिया है और उनके कोर्ट मार्शल का आदेश दिया है.

मेजर रैंक के 2 अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट मार्शल का आदेश, अवैध संबंधों की वजह से हुई कार्रवाई

खास बातें

  • मेजर रैंक के 2 अधिकारियों पर सेना ने लिया कड़ा फैसला
  • अवैध संबंधों की वजह से कोर्ट मार्शल का आदेश
  • पुरुष अधिकारी की पत्नी ने अवैध संबंधों की लिखित शिकायत की थी
नई दिल्ली:

भारतीय सेना (Indian Army) ने मेजर रैंक के 2 अधिकारियों पर कड़ा फैसला लिया है और उनके कोर्ट मार्शल का आदेश दिया है. कश्मीर में एक महिला अधिकारी और एक पुरूष अधिकारी के बीच अवैध संबंधों की वजह से सेना ने ये कार्रवाई की है. इनमें महिला अधिकारी सेना की खुफिया इकाई में तैनात है, वहीं पुरुष अधिकारी स्पेशल फोर्सेज से है. इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई  22 मई से शुरू होगी. यह मामला तब जानकारी में आया जब पुरूष अधिकारी की पत्नी ने दोनों के बीच अवैध संबंधों की लिखित शिकायत सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत से की. इतना ही नही मेजर की पत्नी ने आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन में भी यह शिकायत की. सूत्रों से मिली सूचना के मुताबिक मेजर की पत्नी ने दोनों के अंतरंग पलों की रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ्स और वीडियो भी सबूत के तौर पर अपनी शिकायत के साथ भेजे हैं.

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सूत्रों के मुताबिक दोनों की मुलाकात हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन के दौरान कश्मीर में हुई थी. उस दौरान महिला मेजर अधिकारी सेना की नॉदर्न कमांड में काउंटर इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में तैनात थी, जबकि पुरुष अधिकारी आतंकियों के खिलाफ कश्मीर में सेना की राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात था. अब इस मामले में आर्मी एक्ट के सेक्शन 45 के तहत कोर्ट मार्शल का आदेश दिया गया है.  

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इसके अनुसार ऑफिसर के पद पर रहते हुए इस तरह का चरित्र और व्यवहार स्वीकार्य नहीं है. साथ में ऐसे किसी भी अवैध संबंध में लिप्त होना नैतिक पतन और गंभीर अपराध माना जाता है. जानकारों का कहना है कि ऐसी घटना में संबंधित अधिकारियों की नौकरी जा सकती है.