मुंबई:
सीबीआई की विशेष अदालत ने सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामलों से गुजरात पुलिस के अधिकारी अभय चूड़ासमा को आरोपमुक्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ अभियोजन लायक कोई सबूत नहीं हैं।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एमबी गोसावी ने चूड़ासमा को आरोपमुक्त करते हुए कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं।
सीबीआई के अनुसार, चूड़ासमा ने सोहराबुद्दीन की हत्या में कथित साजिश में अहम भूमिका निभाई थी। आरोप है कि वह इस मामले के अहम गवाहों को धमका भी रहे थे।
सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी ने सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन को कथित रूप से 50 लाख रुपये का प्रस्ताव देकर शीर्ष अदालत से याचिका वापस लेने के लिए लुभाने की कोशिश की था।
कोर्ट अब तक इस मामले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, राजस्थान के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया, राजस्थान के कारोबारी विमल पाटनी, गुजरात पुलिस के पूर्व प्रमुख पीसी पांडेय, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गीता जौहरी, यशपाल चूडासामा और अजय पटेल (दोनों अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के वरिष्ठ पदाधिकारी) को आरोपमुक्त कर चुकी है।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एमबी गोसावी ने चूड़ासमा को आरोपमुक्त करते हुए कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं।
सीबीआई के अनुसार, चूड़ासमा ने सोहराबुद्दीन की हत्या में कथित साजिश में अहम भूमिका निभाई थी। आरोप है कि वह इस मामले के अहम गवाहों को धमका भी रहे थे।
सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी ने सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन को कथित रूप से 50 लाख रुपये का प्रस्ताव देकर शीर्ष अदालत से याचिका वापस लेने के लिए लुभाने की कोशिश की था।
कोर्ट अब तक इस मामले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, राजस्थान के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया, राजस्थान के कारोबारी विमल पाटनी, गुजरात पुलिस के पूर्व प्रमुख पीसी पांडेय, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गीता जौहरी, यशपाल चूडासामा और अजय पटेल (दोनों अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के वरिष्ठ पदाधिकारी) को आरोपमुक्त कर चुकी है।
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