कोरोना का कहर: अब 30 जून तक फाइल कर सकेंगे मार्च, अप्रैल, मई की GST रिटर्न

मंगलवार को केंद्रीय राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद निर्मला सीतारमण ने वित्तवर्ष 2018-19 की इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन को 30 जून तक बढ़ा दिया.

कोरोना का कहर: अब 30 जून तक फाइल कर सकेंगे मार्च, अप्रैल, मई की GST रिटर्न

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण.

नई दिल्ली:

कोरोनावायरस के चलते लॉकडाउन झेल रहे देशवासियों के लिए केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कई राहतों का ऐलान किया, जिनमें आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाए जाने के अलावा वस्तु एवं सेवा कर (GST) की मार्च, अप्रैल तथा मई, 2020 की रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि, यानी डेडलाइन को भी बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है.

मंगलवार को केंद्रीय राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद निर्मला सीतारमण ने वित्तवर्ष 2018-19 की इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन को 30 जून तक बढ़ा दिया. उन्होंने आधार कार्ड को PAN कार्ड से लिंक करने और 'विवाद से विश्वास' स्कीम को भी 30 जून तक बढ़ा दिया है.

इसके अलावा करदाताओं को दी गई अन्य राहतों में स्रोत पर कर कटौती, यानी TDS पर ब्याज को 18 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया है, तथा रिटर्न फाइल करने में देरी होने पर लिए जाने वाले 12 फीसदी चार्ज को भी 9 फीसदी कर दिया गया है.

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