कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली सरकार अब एक्शन मोड में आ चुकी है, राज्य को 31 मार्च तक लॉकडाउन के आदेश दे दिए गए हैं. इसके बाद अब सरकार ने 35 हजार ऐसे लोगों की पहचान की है जो 1 मार्च 2020 के बाद विदेश से लौटे हैं और दिल्ली में रह रहे हैं. दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह इस बात को वेरिफाई करें कि यह लोग 14 दिन के होम क्वारेंटाइन में हों, साथ ही उन लोगों को भी क्वारेंटाइन होना भी जरूरी है जो इन लोगों के संपर्क में आए हैं. सरकार ने साफ कर दिया है कि जो शख्स कोरोना से संक्रमित हुआ हो उसको अस्पताल के आइसोलेशन में रहना होगा. शख्स तभी अस्पताल छोड़ सकता है जब ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर डिस्चार्ज की अनुमति देगा.
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बता दें कि दिल्ली के लॉकडाउन होने के साथ ही राजधानी के सभी बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे. ,कोई भी सामान जो दिल्ली में दाखिल नहीं हुआ है, वह बॉर्डर पर ही रहेगा. हालांकि इस दौरान जरूरी सामानों को राजधानी में दाखिल होने दिया जाएगा. लॉकडाउन के दौरान दिल्ली न कोई उड़ान भरी जा सकेगी और न ही यहां कोई फ्लाइट लैंड हो सकेगी. रेलवे, मेट्रो की सेवाएं भी उपलब्ध नहीं होगी. इसके अलावा दिल्ली में जितनी जगह भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उस पर रोक लगा दी गई है. इस अवधि में वह काम भी नहीं होगा.
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लॉकडाउन की अवधि में दिल्ली स्थित सभी मंदिर और मस्जिद भी बंद रहेंगे. प्राइवेट कंपनियों के दफ्तर भी बंद रहेंगे लेकिन उनके कर्मचारियों को ऑन ड्यूटी माना जाएगा इसलिए उनकी तनख्वाह नहीं काटी जाएगी. जो व्यक्ति इन आदेशों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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