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कोरोनावायरस से जूझ रहे देश को जल्द मिलेगा 'आर्थिक बूस्टर', GST,आईटीआर और टीडीएस में राहत का ऐलान, 10 बड़ी बातें

कोरोनावायरस के प्रकोप के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम लोगों को राहत देते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं. उम्मीद पहले ही की जा रही थी कि केंद्र सरकार की ओर से किसी बड़े आर्थिक राहत का ऐलान किया जा सकता है

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नई दिल्ली:

कोरोनावायरस के प्रकोप के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम लोगों को राहत देते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं. उम्मीद पहले ही की जा रही थी कि केंद्र सरकार की ओर से किसी बड़े आर्थिक राहत का ऐलान किया जा सकता है. वित्त मंत्री के इन ऐलानों से का असर शेयर बाजार पर भी पड़ा सेंसेक्स 1100 प्वाइंट को पार कर तो निफ्टी ने भी 300 अंको को छू लिया. इस प्रेस कॉन्फ्रेस को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ-साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी संबोधित किया है.

निर्मला सीतारमण की बड़ी बातें

  1. वित्त वर्ष 2018-19 के लिये आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून की गयी.
  2.  (टीडीएस) जमा करने में देरी के लिये दंड ब्याज 18 प्रतिशत से कम कर 9 प्रतिशत किया गया. हालांकि टीडीएस डिपॉजिट के लिए डेडलाइन नहीं बढ़ाई गई है. 
  3. आधार को PAN कार्ड से लिंक करने की तारीख 30 जून कर दी गई है. वाद से विश्वास योजना की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून की गयी है, कर विवाद से जुड़ी मूल राशि के भुगतान पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा.  रिटर्न देरी पर 12 फीसदी के स्थान पर 9 फीसदी चार्ज लिया जाएगा. 
  4. मार्च,अप्रैल और मई के जीएसटी रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 30 जून तक बढ़ी दी गई है. 
  5. अगले तीन महीने तक किसी भी बैंक के एटीएम से पैसा निकालने पर चार्ज नहीं लिया जाएगा. घर के नजदीक किसी भी एटीएम से पैसा निकालने पर चार्ज नहीं लगेगा. 
  6. सालाना पांच करोड़ रुपये से कम कारोबार करने वाली कंपनियों से जीएसटी रिटर्न दाखिल में देरी पर कोई ब्याज, जुर्माना अथवा विलंब शुल्क नहीं लिया जायेगा. 
  7. लेकिन इससे ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनियों पर पहले 15 दिन में कोई विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा. लेकिन इसके बाद ब्याज, पेनल्टी या लेट फीस 9 फीसदी की दर से ली जाएगी.कंपो​जीशन स्कीम का लाभ लेने के लिए भी समय सीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है.
  8. पर्यटन, विमानन, पशुपालन, एमएसएमई पर कोरोना वायरस महामारी के पड़ रहे प्रभाव का संबंधित मंत्रालयों के साथ आकलन किया. 
  9. अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है. डिजिटल लेने-देने में बैंक का चार्ज घटा दिया गया है.
  10. एक्सपोर्टर, इंपोर्टर को राहत देने के लिए 30 जून 2020 तक कस्टम क्लियरेंस 24 घंटे सातों दिन चलेगा. 

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