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This Article is From Nov 30, 2020

"यूपी में धर्मांतरण कानून जल्दबाजी में लाया गया": मायावती ने योगी सरकार को दी ये सलाह...

Love Jihad के नाम पर बने इस कानून में जबरन या धोखे से धर्मांतरण कराने और शादी करने पर 10 वर्ष की कैद और विभिन्‍न श्रेणी में 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है.  

"यूपी में धर्मांतरण कानून जल्दबाजी में लाया गया": मायावती ने योगी सरकार को दी ये सलाह...
Love Jihad In UP : मायावती ने लव जिहाद कानून पर की टिप्पणी.
लखनऊ:

बसपा सुप्रीमो और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती (Mayawati) ने धर्मांतरण कानून को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है. लव जिहाद (Love Jihad) को रोकने के नाम पर यूपी सरकार यह कानून लेकर आई है. मायावती ने सोमवार को कहा कि योगी सरकार (Yogi Adityanath) धर्मांतरण रोधी कानून जल्दबाजी में लेकर आई है और इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए. मायावती ने कहा, मजबूरी में या धोखाधड़ी के जरिये धर्म परिवर्तन (Religious Conversion) की बात को देश में कोई नहीं स्वीकार कर सकता है. बसपा प्रमुख ने कहा कि मौजूदा कानून समस्या से निपटने में सक्षम है.

यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश में भी 'लव जिहाद' पर यूपी की तरह सख्त कानून, 10 साल सजा का प्रावधान होगा

यूपी सरकार के अध्यादेश के बाद राज्य में लव जिहाद (Love Jihad) से जुड़ा कानून लागू हो गया है. इस कानून के तहत एक मामला भी दर्ज किया जा चुका है.उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ‘उत्‍तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्‍यादेश, 2020' को शनिवार को मंजूरी दे दी  थी. इसमें जबरन या धोखे से धर्मांतरण कराने और शादी करने पर 10 वर्ष की कैद और विभिन्‍न श्रेणी में 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है.  पूर्व मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने भी इस कानून का विरोध किया है. अखिलेश ने कहा, सपा ऐसे किसी कानून के पक्ष में नहीं है. सरकार एक तरफ अंतरजातीय और अंतर्धामिक विवाह को प्रोत्‍साहन दे रही है और दूसरी तरफ इस तरह का कानून बना रही है, तो यह दोहरा बर्ताव क्‍यों है?

अध्‍यादेश छह माह तक प्रभावी रह सकता है और इस अवधि के भीतर कानून बनाने के लिए विधानसभा में विधेयक लाना जरूरी होगा. मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ (Yogi adityanath) की अध्‍यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इस अध्‍यादेश को मंजूरी दी गई थी. इसमें विवाह के लिए छल, कपट, प्रलोभन देने या बल पूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है. विधानसभा उप चुनाव के दौरान उत्‍तर प्रदेश (Uttar pradesh) के मुख्‍यमंत्री ने कहा था कि सरकार ‘लव जिहाद' से निपटने के लिए एक नया कानून बनाएगी.

बरेली में मुकदमा दर्ज
बरेली जिले के देवरनियां थाना क्षेत्र में शनिवार को लव जिहाद से जुड़े इस कानून के तहत पहला मुकदमा दर्ज किया गया. इसमें एक युवक ने शादीशुदा युवती पर धर्म बदलकर निकाह करने के लिए दबाव बनाया और उसके पूरे परिवार को धमकी दी थी.देवरनियां थाने में उवैश अहमद के खिलाफ IPC और नए अध्यादेश के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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