संविधान पीठ देखेगी, सुप्रीम कोर्ट को भी RTI के दायरे में लाया जाए या नहीं

संविधान पीठ देखेगी, सुप्रीम कोर्ट को भी RTI के दायरे में लाया जाए या नहीं

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट को आरटीआई के दायरे में लाया जाए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट जजों की जानकारी भी सावर्जनिक की जाए या नहीं, इन सवालों का जवाब पर फैसला सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों संवैधानिक पीठ करेगी.

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने बुधवार को मामले को संवैधानिक पीठ को भेज दिया. ये संविधान पीठ ये देखेगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति और न्यायिक जानकारियां RTI के जरिये दी जा सकती हैं या नहीं.

इससे पहले केंद्रीय सूचना आयोग और दिल्ली हाईकोर्ट ये फैसला सुना चुके हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को कोई छूट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट भी आम लोगों को RTI के जरिए आम लोगों को जानकारी देने के लिए बाध्य है.

हालांकि 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों आदेशों पर रोक लगा दी थी और दो जजों की बेंच ने मामले को तीन जजों की बेंच को भेज दिया था.

बुधवार को तीन जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई को पांच जजों की संवैधानिक पीठ को भेज दिया. बेंच ने कहा कि ये मामला संवैधानिक मुद्दों का है और इसका फैसला संवैधानिक पीठ को करना चाहिए.


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