नवीन जिंदल की फाइल फोटो
नई दिल्ली:
विशेष अदालत ने मध्य प्रदेश के कोयला ब्लॉक के आवंटन से संबद्ध एक मामले में आज उद्योगपति नवीन जिंदल एवं अन्य को जमानत दे दी. विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत राशि देने पर उन्हें यह राहत दी.
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अदालत अब मामले में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को करेगी. जिंदल के अलावा जिन अन्य लोगों को राहत मिली है उनमें जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) के पूर्व निदेशक सुशील मारू, पूर्व डिप्टी एमडी आनंद गोयल और सीईओ विक्रांत गुजराल शामिल हैं.
आरोपियों को मध्य प्रदेश में उर्तान नॉर्थ कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित रूप से धोखाधड़ी एवं आपराधिक साजिश रचने के लिये समन भेजा गया था. आरोप पत्र में जांच एजेंसी सीबीआई ने आरोप लगाया था कि जेएसपीएल ने उपकरण खरीद के आदेशों को गलत तरीके से बताया था और कोयला मंत्रालय को गुमराह किया था.
जिंदल के खिलाफ झारखंड के अमरकोंडा मुर्गदंगल कोयला ब्लॉक आवंटन से संबद्ध मामले में भी सुनवायी चल रही है.
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अदालत अब मामले में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को करेगी. जिंदल के अलावा जिन अन्य लोगों को राहत मिली है उनमें जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) के पूर्व निदेशक सुशील मारू, पूर्व डिप्टी एमडी आनंद गोयल और सीईओ विक्रांत गुजराल शामिल हैं.
आरोपियों को मध्य प्रदेश में उर्तान नॉर्थ कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित रूप से धोखाधड़ी एवं आपराधिक साजिश रचने के लिये समन भेजा गया था. आरोप पत्र में जांच एजेंसी सीबीआई ने आरोप लगाया था कि जेएसपीएल ने उपकरण खरीद के आदेशों को गलत तरीके से बताया था और कोयला मंत्रालय को गुमराह किया था.
जिंदल के खिलाफ झारखंड के अमरकोंडा मुर्गदंगल कोयला ब्लॉक आवंटन से संबद्ध मामले में भी सुनवायी चल रही है.
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