नई दिल्ली:
कोल ब्लॉक आवंटन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि क्या यह महज इत्तेफाक है कि कई कोल ब्लॉक्स उन लोगों को आवंटित किए गए, जिनका संबंध राजनीतिक दलों या लोगों से है।
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सरकार अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती है। कोर्ट ने सरकार को आठ हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।
शीर्ष अदालत ने केंद्र की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने कहा था कि चूंकि इस मामले को संसदीय समिति देख रही है, इसलिए अदालत को इस मुद्दे पर विचार नहीं करना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा, यह अगल अलग कार्य है। शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति आरएम लोढा और न्यायमूर्ति एआर दवे की पीठ ने कहा कि याचिका में गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं और इस पर सरकार को स्पष्टीकरण देने की जरूरत है।
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सरकार अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती है। कोर्ट ने सरकार को आठ हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।
शीर्ष अदालत ने केंद्र की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने कहा था कि चूंकि इस मामले को संसदीय समिति देख रही है, इसलिए अदालत को इस मुद्दे पर विचार नहीं करना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा, यह अगल अलग कार्य है। शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति आरएम लोढा और न्यायमूर्ति एआर दवे की पीठ ने कहा कि याचिका में गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं और इस पर सरकार को स्पष्टीकरण देने की जरूरत है।
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